चीनी कंपनी शाओमी भारत में काफी पॉप्यूलर है, जिसका अंदाजा भारतीय स्मार्टफ़ोन मार्केट में Xiaomi के मार्केट शेयर से भी लगाया जा सकता है। लेकिन, शाओमी पर पेटेंट के उल्लंघन का एक बड़ा आरोप लगा है। इस आरोप को इलेक्ट्रॉनिक कंपनी Philips ने लगाया है। इसी के चलते फिलिप्स ने इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। फिलिप्स ने कोर्ट में अर्जी दी है कि शाओमी उसके पेटेंट का उल्लंघन कर रही है। फिलिप्स ने शाओमी के उन सभी स्मार्टफोन की भारत में बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है जिनमें Philips के पेटेंट का उल्लंघन हुआ है।
ये पूरा मामला
रिपोर्ट के मुताबिक शाओमी ने फिलिप्स के UMTS इनहैंसमेंट (HSPA, HSPA+) पेटेंट का उल्लंघन किया है जिसे लेकर फिलिप्स ने शाओमी के कुछ स्मार्टफोन की बिक्री, एसेंबलिंग, थर्ट पार्टी वेबसाइट के जरिए बिक्री और आयात (इंपोर्ट) पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की है। इसे भी पढ़ें: देश में पकड़े गए हैं 33 लाख के नकली Xiaomi प्रोडक्ट्स, कहीं आप भी नहीं हुए हैं धोखे का शिकार
शाओमी और फिलिप्स को बैंक में रखने होंगे 1,000 करोड़ रुपये
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शाओमी और फिलिप्स को अपने भारतीय बैंक अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपये बैलेंस रखने का आदेश भी दिया है। शाओमी ने इस मामले पर आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। 27 नवंबर को पारित एक आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह बात कही। इसे भी पढ़ें: ऐसे पता करें कौन-सा Xiaomi प्रोडक्ट है Original और कौन-सा है Fake, आपको ठगी से बचाएंगे ये 6 प्वाइंट
18 जनवरी 2021 को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने Xiaomi को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इसने 18 जनवरी, 2021 को मामले पर अगली सुनवाई की तारीख भी निर्धारित की है।