पिछले कुछ वर्षों में UPI के माध्यम से इंडिया में लेनदेन की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। बिल भुगतान से लेकर मनी ट्रांसफर तक तक सबकुछ UPI के माध्यम से आसानी से हो जाता है। इतना ही नहीं आज छोट-छोटे दुकानदार भी 10 रुपए तक यूपीआई से लेने में संकोच नहीं करते। लेकिन, कई बार उपभोक्ताओं को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन विफल होने पर परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन, अगर आप यह सोच रहे हैं कि ऑनलाइन UPI ट्रांजैक्शन फेल होने पर आपका पैसे फंस जाएगा और इसके लिए आपको बार-बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका कभी UPI और IMPS ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो एक तय समय पर बैंक उसे आपके अकाउंट में वापस करता है। लेकिन, अगर ऐसा कभी नहीं होता तो एक निश्चित रुपए बैंक आपके अकाउंट में तब तक देगा जब तक आपके यूपीआई का पैसा वापस नहीं आ जाता। आइए आगे जानते हैं कि इसके लिए आपको आपको क्या करना होगा।
क्या है RBI की गाइडलाइंस
अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो आपको रिजर्व बैंक (RBI) की अक्टूबर 2019 की गाइडलाइंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस सर्कुलर के तहत पैसे के ऑटो रिवर्सल को लेकर एक समयसीमा तय की गई है। अगर इस समयसीमा के अंदर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट या रिवर्सल नहीं हुआ तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। इसे भी पढ़ें: Facebook Data Leak: करोड़ों के साथ हुआ धोका, भारत के 61 लाख यूजर्स इस लिस्ट में शामिल, क्या आपका डाटा तो नहीं हुआ लीक?
UPI ट्रांजैक्शन फेल होने पर मिलेंगे हर दिन 100 रुपए
RBI के सर्कुलर के अनुसार समय सीमा खत्म होने के बाद 100 रुपए प्रतिदिन हर्जाना देना होगा। सर्कुलर में इस बात का जिक्र किया गया है कि UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाने पर ग्राहक के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचते तो ऑटो-रिवर्स ट्रांजैक्शन की तारीख से T+1 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। यहां पर T का मतलब ट्रांजैक्शन वाला दिन और +1 का मतलब एक दिन या 24 घंटे मान सकते हैं।
कैसे करें शिकायत
सबसे पहले आपको RBI की वेबसाइट पर Raise Dispute पर जाना होगा। यहां पर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। प्रोवाइडर आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा। अगर शिकायत करने बावजूद बैंक से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप रिजर्व बैंक के डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 के ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत शिकायत कर सकते हैं जो कि काफी आसान है। इसे भी पढ़ें: WhatsApp पर जल्द आएगा नया फीचर, कई सालों का इंतजार होगा खत्म
1 अप्रैल 2021 को फेल हुए थे UPI पेमेंट
National Payments Corporation of India (NPCI) ने एक ट्वीट कर कुछ समय पहले जानकारी दी थी कि कुछ यूजर्स के यूपीआई पेमेंट फेल हो गए थे। इसके बाद एनपीसीआई ने जानकारी दी थी कि 1 अप्रैल की शाम तक ज्यादातर बैंक सामान्य हो गए थे। ग्राहकों को अबाधित IMPS और UPI सर्विसेज मिलनी लगी थीं।