WhatsApp आज की तारीख में भारतीय मोबाइल यूजर्स का एक अभिन्न साथी बन चुका है। सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े, बच्चे व गृहणी औरतें भी बड़े चाव के साथ व्हाट्सऐप चलाते हैं। व्हाट्सऐप पर ग्रुप्स भी बनते हैं जिनमें ऑफिस, फैमिली व दोस्तों के ग्रुप शामिल होते हैं। कुछ समय पहले ऐसे ही WhatsApp Group से जुड़ा मामला सामने आया था जिसमें ग्रुप मेंबर द्वारा डाली गई आपत्तिजनक पोस्ट पर ग्रुप एडमिन के खिलाफ मामला दर्ज हो गया था। वहीं अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने बयान दिया है कि व्हाट्सऐप ग्रुप में किसी मेंबर की गलत पोस्ट की वजह से ग्रुप एडमिन यानी ग्रुप बनाने वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा।
ग्रुप एडमिन नहीं गलत पोस्ट का जिम्मेदार
व्हाट्सऐप पर जो व्यक्ति ग्रुप का निर्माण करता है उसे ग्रुप एडमिन कहा जाता है। ग्रुप एडमिन के पास लोगों को ग्रुप में जोड़ने और हटाने के अधिकार होते हैं। इन व्हाट्सऐप ग्रुप्स में मेंबर्स द्वारा जो कुछ भी पोस्ट किया जाता है उसका जिम्मेदार सिर्फ वही पोस्ट करने वाला व्यक्ति ही होगा। यानि ग्रुप में किसी तरह की कोई गंदी फोटो या वीडियो भी आ जाती है तो उस फोटो-वीडियो की जिम्मेदारी ग्रुप के एडमिन की नहीं बल्कि उस फोटो को भेजने वाले व्यक्ति की ही होगी। एक मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यह दलील दी है।
कोर्ट की सिफारिश
व्हाट्सऐप ग्रुप एडमिन को राहत देनी वाली यह खबर बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आई है। कोर्ट का कहना है कि जब कोई व्हाट्सऐप पर ग्रुप बनता है तो पोस्ट डालने के अधिकार सभी मेंबर्स के पास होते हैं। हॉं, एडमिन के पास कुछ अलग राइट्स भी होते हैं, जिससे वो किसी को कॉन्टेक्ट को ग्रुप में ऐड या रिमूव कर सकता है। लेकिन WhatsApp Group एडमिन के पास मेंबर्स की तरफ से डाली गई पोस्ट कंटेंट को रेगुलेट, मॉडरेट या सेंसर करने की कोई ताकत नहीं होती है। यह भी पढ़ें : 92 कोड वाले नंबर से आ रही है Whatsapp कॉल तो हो जाइये सावधान! बज रही है खतरे की घंटी
यह है मामला
जिस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह बयान पेश किया है वह दरअसल जुलाई 2016 का केस है। इस मामले में 33 साल के एक व्हाट्सएप एडमिन के खिलाफ मुकदमा दायर था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस केस में एक ग्रुप मेंबर ने उसी ग्रुप की एक फीमेल मेंबर के खिलाफ गलत पोस्ट डाल दी थी। जिसके बाद ग्रुप मेंबर सहित उस ग्रुप के एडमिन के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि व्हाट्सऐप ग्रुप में किसी मेंबर की गलत पोस्ट की वजह से ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा और अगर यदि कोई मेंबर गलत पोस्ट डालता है तो उसके लिए ग्रुप बनाने वाले को कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा।
लगे हाथ आपको बता दें कि आपत्तिजनक पोस्ट या न्यूडिटी व पोर्नोग्राफी में संलिप्त रहने वाले व्हाट्सऐप ग्रुप मेंबर को आईटी एक्स, 2000 के तहत 5 साल की जेल हो सकती है। वहीं ऐसी ही कोई गलती दुबारा दोहराए जाने पर उस शख्स को 7 साल की जेल और 10,00,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने को प्रावधान है।