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भविष्य निधि (PF) सरकार द्वारा मैनेज की जाने वाली रिटायरमेंट सेविंग स्कीम (retirement savings scheme) है। ईपीएफ (EPF) नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को हर महीने अपने मूल वेतन का 12% इस फंड में योगदान करना होता है, वहीं नियोक्ता भी कर्मचारी के पीएफ खाते में एक समान राशि का योगदान देते हैं। ईपीएफ खातों में जमा राशि पर सालाना आधार पर ब्याज मिलता है। बता दें कर्मचारी रिटायर होने के बाद अपने ईपीएफ में जमा पूरी रकम निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद कोई भी कर्मचारी ईपीएफ खाते से समय से पहले निकासी कर सकते हैं। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं मोबाइल से पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकालें…
पीएफ से पैसा निकालने के लिए कर्मचारी अपने Employee Provident Fund (EPF) से पूर्ण या आंशिक निकासी का विकल्प चुन सकते हैं।
ईपीएफ से पूर्ण निकासी की अनुमति दो स्थितियों में होती है:
सेवानिवृत्ति (Retirement): जब कोई कर्मचारी रिटायर होते हैं, तो ईपीएफ से पूर्ण निकासी कर सकते हैं।
बेरोजगारी (Unemployment) : यदि कोई एक महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, तो उन्हें अपने कुल ईपीएफ बैलेंस का 75% निकालने की अनुमति होती है। यदि बेरोजगारी की अवधि दो महीने से अधिक बढ़ जाती है, तो शेष 25% भी वापस लिया जा सकता है।
यहां ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति नियोक्ताओं के बीच स्थानांतरण करते समय अपना संपूर्ण ईपीएफ नहीं निकाल सकते हैं, जब तक कि वे कम से कम दो महीने तक बेरोजगार न हों।
ईपीएफ कुछ परिस्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति देता है, जो इस प्रकार है:
चिकित्सा आवश्यकताएं: मेडिकल जरूरत के लिए मासिक मूल वेतन का छह गुना या फिर कर्मचारी अपने हिस्से का ब्याज सहित पूरी राशि निकाल सकते हैं। खाताधारक यानी पति/पत्नी, बच्चों या माता-पिता के चिकित्सा उपचार के लिए पैसे की निकासी कर सकते हैं।
विवाह: खाताधारक, उनके बेटे या बेटी और उनके भाई या बहन की शादी के लिए 7 साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी के योगदान का 50% तक निकाला जा सकता है।
शिक्षा: खाताधारक 7 साल की सेवा के बाद उनके बच्चे की मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए कर्मचारी के योगदान का 50% तक निकाला जा सकता है।
भूमि या घर खरीद/निर्माण: भूमि या फिर घर की खरीदारी के लिए भी पीएफ की निकासी कर सकते हैं। जमीन की खरीदारी के लिए लिमिट मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 24 गुना तक और घर निर्माण के लिए 36 गुना तक है। इसके लिए 5 साल की सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। इस निकासी की अनुमति केवल एक बार है।
होम लोन रिपेमेंट: होम लोन के रिपेमेंट के लिए मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ता का कम से कम 36 गुना तक की निकासी कर सकते हैं।
घर का नवीनीकरण: मासिक वेतन और महंगाई भत्ते के 12 गुना ब्याज के साथ कर्मचारी निकाल सकते हैं। इसके लिए 5 साल की सेवा जरूरी है। इसका लाभ दो बार लिया जा सकता है घर पूरा होने के 5 और 10 साल बाद।
सेवानिवृत्ति से पहले: कर्मचारी के 58 वर्ष का होने पर ब्याज सहित कुल शेष राशि का 90% तक निकाला जा सकता है, बशर्ते निकासी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर हो।
आप ईपीएफओ की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पीएफ की निकासी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगाः
स्टेप-1: इसके लिए आपको सबसे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर विजिट करना होगा।

स्टेप-2: साइट ओपन होने के बाद पोर्टल में लॉग इन करने के लिए अपने यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और पासवर्ड का उपयोग करें। फिर कैप्चा दर्ज करने के बाद ‘साइन इन’ बटन पर क्लिक करें।
स्टेप-3: लॉगइन करने के बाद ‘Manage’ टैब चुनें और सूची से ‘केवाईसी’ चुनें। यहां पर आपको केवाईसी को पूरा करना होगा। इसके लिए आधार, पैन और बैंक जानकारी सहित केवाईसी डिटेल अपडेट करना होगा।

स्टेप-4: केवाईसी सत्यापन के बाद ‘Online Services’ टैब पर जाएं। यहां आपको ‘क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10सी और 10डी)’ का विकल्प मिलेगा। claim प्रक्रिया शुरू करने के लिए इसे चुनें।

स्टेप-5: अगली स्क्रीन पर आपको मेंबर डिटेल, केवाईसी जानकारी और अन्य सर्विस-संबंधित डिटेल दिखाई देगी। अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और दिए गए विवरण की सटीकता की पुष्टि करने के लिए ‘Verify’ चुनें।

स्टेप-6: यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग में ‘Yes’ पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए यह एक अनिवार्य कदम है।

स्टेप-7: ‘Proceed for Online Claim’ के विकल्प पर चुनें।
स्टेप-8: आपको क्लैम फॉर्म के भीतर ‘I Want To Apply For’ को सलेक्ट करें। विकल्पों में पूर्ण ईपीएफ निपटान, ईपीएफ आंशिक निकासी (ऋण या अग्रिम) या पेंशन निकासी शामिल हैं। ध्यान दें इन विकल्पों की उपलब्धता सेवा मानदंडों के आधार पर आपकी पात्रता पर निर्भर है।

स्टेप-9: इसके बाद पीएफ एडवांस (फॉर्म 31), एडवांस का उद्देश्य, वांछित राशि और अपना वर्तमान पता बताएं।स्टेप-10: फिर सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन को अंतिम रूप दें। दावे के आधार पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा जा सकता है।
पीएफ राशि निकालने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
जब किसी कर्मचारी ने लगातार पांच वर्षों तक ईपीएफ खाते में योगदान दिया हो तो ईपीएफ निकासी कर-मुक्त होती है। यदि पांच साल के योगदान में ब्रेक होता है, तो ईपीएफ निकासी राशि उस वित्तीय वर्ष के लिए कर योग्य हो जाती है। यदि कोई कर्मचारी पांच साल से पहले ईपीएफ राशि निकालता है और राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो टीडीएस काटा जाता है। टीडीएस इस प्रकार काटा जाता है:
नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। हालांकि यह निकाली गई राशि पर लगने वाले टीडीएस को काफी कम कर सकता है।
हां, ईपीएफ योगदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत कर-कटौती योग्य है।
हां, आप अपना ईपीएफ योगदान बढ़ा सकते हैं और अपने मूल वेतन का 100% तक योगदान कर सकते हैं। ऐसा योगदान स्वैच्छिक भविष्य निधि (VPF) खाते में जाता है।
नहीं, भले ही आपने वीपीएफ का विकल्प चुना हो, नियोक्ता का योगदान न्यूनतम ही रहेगा।
ऑनलाइन पीएफ निकालने के बाद कर्मचारी के खाते में राशि जमा होने में लगभग 15-20 कार्य दिवस का समय लगता है।
ईपीएफ मानदंडों में नए संशोधन के अनुसार, आप नियोक्ता की अनुमति के बिना ईपीएफ खाते से निकासी कर सकते हैं।
हां, कुछ शर्तों को पूरा करने पर, आप दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके समय से पहले निकासी कर सकते हैं।
आप कुछ स्टेप्स को फॉलो रिटायरमेंट से पहले जैसे अस्पताल में भर्ती होने, बच्चे की शिक्षा, शादी आदि जैसी आपातकालीन स्थितियों में पीएफ निकाल सकते हैं।
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अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ी हुई है तो आपके कभी न कभी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की जरुरत जरुर पड़ेगी। UAN Number की मदद से आप पीएफ अकाउंट की सर्विस जैसे – बैलेंस चेक, निकासी और दूसरी सर्विस बिना किसी परेशानी के एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन, अगर आप यह 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भूल गए हैं या आपको पता नहीं तो हम आगे इसे (UAN kaise pata kare) पता करने का तरीका बताने वाले हैं।
UAN का मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, जो 12 अंकों की एक खास पहचान संख्या है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में हर वेतनभोगी कर्मचारी, जिसकी कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़ी हुई है, उनके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या UAN एक्टिवेट करना जरूरी है। इसके जरिए कर्मचारी को अपने पीएफ अकाउंट की सर्विसेज जैसे कि बैलेंस चेक, निकासी और दूसरी सर्विस बिना किसी परेशानी के एक्सेस करने में मदद मिलती है। कर्मचारी अपने UAN को ऑनलाइन भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे UAN को एक्टिवेट किया जा सकता है।
अगर आप अपना यूएएन (UAN) नंबर चेक करना चाहते हैं, तो इसके कई तरीके हैं। यह एक 12-अंकों का यूनिक नंबर होता है, जो आपके PF खाते से जुड़ा होता है। UAN नंबर SMS, Missed Call, Salary Slip आदि से पता लगाया जा सकता है।
स्टेप 1- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमस टाइप करिए EPFOHO UAN ENG।
स्टेप 2- इस मैसेज को EPFO के मोबाइल नंबर 7738299899 पर send करें।

स्टेप 3- इसके बाद कुछ सेकंड्स में, आपके मोबाइल पर पास एक SMS आएगा, जिसमें, आपका UAN नंबर, PF Balance के अलावा और दूसरी जानकारी मिल जाएगी।
नोट: हिंदी भाषा के लिए EPFOHO UAN HIN, पंजाबी के लिए EPFOHO UAN PUN, गुजराती के लिए EPFOHO UAN GUJ यानी अपनी लैंग्वेज के शुरुआती तीन लेटर आपको EPFOHO UAN के बाद लिखने हैं
स्टेप 1- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल करें।
स्टेप 2- दो घंटियां जाने के बाद, आपकी फोन कॉल अपने आप कट जाएगी।

स्टेप 3- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा, जिसमें आपका UAN नंबर होगा।
नोट: गौरतलब है कि मिस्ड कॉल और एसएमएस के जरिए आपको 12 अंक नहीं बल्कि यूएएन नंबर के आखिरी 4 डिजिट ही प्राप्त होंगे। इसके अलावा पीएफ अकाउंट में मिस्ड कॉल की सुविधा प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट में, आपका मोबाइल नंबर और Aadhaar कार्ड नंबर जुड़ा होनाा चाहिए।
ज्यादातर बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को हर महीने की सैलरी स्लिप प्रोवाइड कराती हैं। इसी Salary Slip में आपको टॉप राइट साइड में PF अकाउंट नंबर के साथ यूएएन नंबर भी लिखा मिल जाएगा।
आप जहां नौकरी कर रहे हैं, उसके HR डिपार्टमेंट भी अपना UAN Number मांग सकते हैं। एचआर डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपाइर्टमेंट के पास PF और Pension संबंधी सारे रिकॉर्ड और डिटेल्स होती हैं।
यूएएन किसी कर्मचारी के लिए उसके पहले नियोक्ता द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके पास कुल 20 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हों।
नहीं, यूएएन रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन सेवा केवल ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। एंडरॉयड फोन और आईफोन यूजर्स के लिए UAN एक्टिवेशन की सुविधा उमंग ऐप पर उपलब्ध है।
यदि आप अपना यूएएन पोर्टल पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इसे रीसेट करने का तरीका यहां बताया गया है:
यूएएन को केवल एक बार एक्टिवेट करना होगा। नौकरी बदलते समय इसे दोबारा एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है।
नहीं, एक कर्मचारी के पास केवल एक यूएएन हो सकता है जो उनके रोजगार के दौरान अपरिवर्तित रहता है। ऐसे मामले में जहां आपको दो यूएएन दिए गए हैं, आपको अपने वर्तमान कंपनी को समस्या की रिपोर्ट करनी होगी या [email protected] पर एक ई-मेल भेजना होगा।
हां, यूएएन पोर्टल आपको यूएएन से जुड़े अपने व्यक्तिगत जानकारी को बदलने की सुविधा प्रदान करता है।
स्टेप-1ः सबसे डिवाइस पर मौजूद वेब ब्राउजर ओपन करें और EPFO मेंबर पोर्टल ओपन करें।
स्टेप-2ः बेवसाइट के डैशबोर्ड पर ‘Services’ ऑप्शन पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘For Employees’ चुनें।
स्टेप-3: UAN मेंबर पोर्टल तक पहुंचने के लिए सर्विस सेक्शन में ‘Member UAN/Online Service (OCS/OTCP)’ पर क्लिक करना होगा।
स्टेप-4ः नए पेज के दायीं ओर कई महत्वपूर्ण लिंक होंगे, जिसमें आपको ‘Activate UAN’ विकल्प पर टैप करना है।
स्टेप-5ः आपको UAN, PF मेंबर आईडी, आधार कार्ड संख्या, नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड समेत आवश्यक जानकारी दर्ज करें। इसके बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने के लिए ‘Get Authorization Pin’ बटन पर क्लिक करें।
स्टेप-6: अगले पेज पर आपको ‘I Agree’ बॉक्स पर क्लिक करना है। अब आपको आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा इसे दर्ज कर ‘Validate OTP and Activate UAN’ पर क्लिक करना है।
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अगर आप भी जॉब करते हैं और आपकी कंपनी सैलरी में से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) काटती है, तो उसके बारे में जानकारी रखना आसान हो गया है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन इस बात पर नजर रख सकते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में कितने पैसे जमा हुए हैं। इस लेख में हम आपको ईपीएफ लॉगिन, पीएफ बैलेंस कैसे जांचें, पीएफ अकाउंट से पैसा कैसे निकालें और ईपीएफ पासबुक आसानी से मिनटों में कैसे प्राप्त करें आदि बातों के बारे में जानकारी देंगे।
यूएएन नंबर के साथ पीएफ बैलेंस चेक के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं – उमंग ऐप, ईपीएफओ सदस्य ई-सेवा पोर्टल, एसएमएस, मिस्ड कॉल और यूएएन पोर्टल। पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) होना जरूरी नहीं है क्योंकि आप बिना यूएएन नंबर के भी ऐसा कर सकते हैं।
पीएफ बैलेंस की जांच के लिए आप उमंग ऐप (Unified Mobile Application for New-age Governance) का उपयोग कर सकते हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा लॉन्च किया गया था। यह ऐप आधार और ईपीएफ जैसी विभिन्न सरकारी सेवाओं की सर्विस एक साथ एक ही जगह देता है। ऐप पर पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

ऐप के अलावा आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके भी EPFO पोर्टल पर पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं।

नोट: ईपीएफओ पोर्टल का उपयोग करके पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए, खाते को आपके यूएएन के साथ टैग किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि यदि आप किसी छूट प्राप्त प्रतिष्ठान या ट्रस्ट के सदस्य हैं तो पासबुक उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे में आपको पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए अपने इंपलोयर से संपर्क करना होगा।
एसएमएस के जरिए पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपको ‘EPFOHO UAN LAN’ लिखकर 7738299899 पर एसएमएस करना होगा। लैन पसंदीदा भाषा विकल्प है जिसमें आप अपनी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। पसंदीदा भाषा विकल्प (LAN) के पहले तीन अक्षर टाइप करें। वर्तमान में, उपलब्ध भाषा विकल्प अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड है।
पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। इसके बाद, आपको अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी के साथ एक SMS प्राप्त होगा।
पीएफ बैलेंस ऑनलाइन चेक करने के लिए, इन स्टेप्स को फॉलो कर यूएएन पोर्टल पर आसानी से अपनी ईपीएफ पासबुक एक्सेस कर सकते हैं।
अगर आपके पास भी यूएएन नंबर नहीं है तो भी आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर अपनी PF बैलेंस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

पीएफ क्लेम की स्थिति के लिए, आप उमंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा ई-गवर्नेंस सेवाओं को कारगर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। अगर आपके पास ऐप नहीं है, तो आप EPFO पोर्टल और UAN पोर्टल पर ऑनलाइन PF क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं।
आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर उमंग ऐप का उपयोग करके अपने मोबाइल पर अपने पीएफ क्लेम की स्थिति आसानी से पा सकते हैं:

आप इन सरल स्टेप्स का उपयोग करके ईपीएफओ पोर्टल पर अपने पीएफ दावे की स्थिति आसानी से ऑनलाइन पा सकते हैं:

आप यूएएन पोर्टल पर इन स्टेप्स को फॉलो कर पीएफ क्लेम स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं:
आप कुछ स्टेप्स को फॉलो रिटायरमेंट से पहले जैसे अस्पताल में भर्ती होने, बच्चे की शिक्षा, शादी आदि जैसी आपातकालीन स्थितियों में पीएफ निकाल सकते हैं।
कृपया ध्यान दें कि पीएफ निकालने के आपके कारण के आधार पर आपको कुछ दस्तावेज अपलोड करने पड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने बाद आपके पास एक मैसेज आएगा और पैसा आपके अकाउंट पर पहुंच जाएगा।
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प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। EPFO ने कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन स्कीम का फायदा उठाने के लिए एक और मौका दिया है। यानी पिछली बार जो कर्मचारी इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाए थे वे 3 मई तक इस स्कीम में रजिस्टर हो सकते हैं। यहां हम आपको EPFO की पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।
EPFO प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के पेंशन फंड (EPF) और पेंशन स्कीम (EPS) को मैनेज करता है। प्राइवेंट कर्मचारियों को 58 साल पूरे होने पर EPFO की ओर से पेंशन मिलती है। इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड में जमा कर्मचारी का पैसा भी रिटायरमेंट पर ही मिलता है। EPFO में यह पैसा कर्मचारी और कंपनी दोनों ही डिपोजिट करते हैं।
EPF में किसी कर्मचारी के बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउन्स (DA) का 12 प्रतिशत कॉन्ट्रिब्यूशन होता है। इसमें से कर्मचारी का पूरा कॉन्ट्रिब्यूशन जहां EPF (प्रोविडेंट फंड) में चला जाता है। वहीं, कंपनी का 12 फीसदी का पूरा कॉन्ट्रिब्यूशन ईपीएफ में नहीं जाता है। इसे 3.67 प्रतिशत EPF में और 8.33 प्रतिशत EPS में चला जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी कर्मचारी को 1.16 प्रतिशत EPS में कंट्रिब्यूट करती है।
फिलहाल कर्मचारी के EPS के लिए प्रति माह 15,000 रुपये की सीमा तय थी। यानी कर्मचारी के सैलरी भले कितनी हो लेकिन EPS कॉन्ट्रिब्यूशन की गणना 15,000 रुपये से होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हायर पेंशन की स्कीम पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
EPFO की ओर से 20 फरवरी को जारी किए सर्कुलर के बाद अब 8.33 प्रतिशत का डिडक्शन 15,000 रुपये की की जगह कर्मचारी की वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर होगा। आमतौर पर कई प्राइवेट कर्मचारियों की बैसिक सैलरी 15,000 रुपये से हायर होती है। इससे कर्मचारी का EPS में जमा होने वाले अमाउंट बढ़ जाएगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को ज्यादा पेंशन मिलेगी।
स्टेप 1 : हायर पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी को अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में ऑफिशियल वेबसाइट EPFO Unified Member portal ओपन करनी होगी।

स्टेप 2 : यहां होम पेज पर कर्मचारी को ‘Application form for joint option’ (एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर जॉइंट ऑप्शन) पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3 : अगर आप 2014 से पहले रिटायर्ड हो रहें तो आपको ‘Validation of joint options who retired before 01.09.2014 and exercised joint option’ पर क्लिक करना है। वहीं अगर आप 2014 के बाद रिटायर्ड होंगे तो आपको ‘Exercise of joint option for employees who were in service prior to 01.09.2014 and continued to be in service 01.09.2014 but could not exercise the joint option’ पर क्लिक करना है।

स्टेप 4 : एप्लीकेशन फॉर्म को सावधानी से भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें।
कर्मचारी के हायर पेंशन स्कीम पर रीजनल पीएफ कमीशनर एप्लीकेशन और जमा किए डॉक्यूमेंट वैलिडेट करेंगे। प्रत्येक आवेदन को ऑनलाइन किया जाएगा और एप्लीकेशन कर्मचारी के कंपनी तक पहुंच जाएगा, जहां उन्हें इसे इ-साइन के जरिए वैलिडेट करना होगा। प्रोसेस पूरा होने पर कर्मचारी को एसएमएस के जरिए सूचना मिल जाएगी।
EPFO की हायर पेंशन स्कीम के तहत ऐसे कर्मचारियों की रिक्वेस्ट अप्रूव कर ली है जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पेंशन स्कीम में ज्यादा योगदान दिया है और रिटायरमेंट से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का ऑप्शन चुना है।
इसके साथ ही EPFO का कहना है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 5000 रुपये या 6000 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक वेतन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारी जो EPS 95 के मैंबर थे और उन्होंने संशोधित योजना के साथ कर्मचारी पेंशन योजन (EPS) ऑप्शन को चुना था वे हायर पेंशन स्कीम के लिए पात्र हैं।
हायर पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी को कई डॉक्यूमेंट सब्मिट करने होंगे। इनमें कंपनी की ओर से सत्यापित EPF स्कीम के पैरा 26(6) के तहत जॉइंट ऑप्शन का प्रमाण पत्र, कंपनी से सत्यापित तत्कालीन पैरा 11(3) के तहत जॉइंट ऑप्शन का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
इसके साथ ही 5000 रुपये/6500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन EPF में जमा करने का प्रमाण, 5000 रुपये/6500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक EPS में जमा करने का प्रमाण देना होगा। इसके साथ ही कर्मचारी को हायर पेंशन रिक्वेस्ट के लिए एपीएफसी या ईपीएफओ के किसी उच्च अधिकारी का लिखित NOC देना होगा।
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अगर आप भी जॉब करते हैं और आपकी कंपनी सैलरी में से पीएफ (प्रोविडेंट फंड) काटती है तो उसके बारे में जानकारी रखना अब काफी आसान हो गया है। कुछ समय पहले हमने आपको घर बैठे ऑनलाइन इस बात पर नजर रखने के कुछ टिप्स दिए थे कि आपके पीएफ अकाउंट में कितने पैसे जमा हुआ है।
इसी कड़ी में आज हम आपको पीए यानी प्रोविडेंट फंड की जमा राशि को जानने के दो और आसान तरीके की जानकारी दे रहा हैं। ऑनलाइन चेक करने के अलावा आप महज एक एसएमएस और मिस्ड कॉल की मदद से अपने मोबइल से पीएफ बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं। आगे स्टेप्स को फॉलो कर जानें कैसे चेक करें अपना पीएफ बैलेंस।
इन आसान टिप्स को फॉलो कर ऑनलाइन चेक करें पीएफ बैलेंस
एसएमएस की मदद से ऐसे चेक करें अपना पीएफ बैलेंस
स्टेप 1- सबसे पहले अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएन) एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के छह घंटे बाद आप अपने पीएफ बैलेंक को चेक कर पाएंगे।
स्टेप 2- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़े अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से आपको 7738299899 पर EPFOHO UAN लिखकर भेजने होगा।
स्टेप 3- मैसेज भेजने के कुछ समय बाद आपको ईपीएफओ की तरफ से एक एसएमएस मिलेगा। इस मैसेज में आपका पीएफ बैलेंस लिखा होगा।
स्टेप 4- अगर आपको इंग्लिश के अलावा अन्य किसी भाषा में मैसेज भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपके इस तरह का मैसेज लिखना होगा लेकिन साथ में भाषा का नाम लिखना होगा। जैसे की अगर आपको मैसेज तमिल भाषा में चाहिए तो इसके लिए आपको EPFOHO UAN TAM लिखकर 7738299899 पर भेजना होगा।
जानें कैसे घर बैठे करें अपने पीएफ अकांउट को आधार कार्ड से लिंक
मिस्ड कॉल की मदद से ऐसे चेक करें अपना पीएफ बैलेंस
मैसेज के अलावा आप मिस्ड कॉल की मदद से भी पीएफ बैलेंस जान सकता हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने रजिस्टर नंबर से ही मिस्ड कॉल करनी होगा।
स्टेप 1- अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से +911122901406 पर मिस्ड कॉल करनी होगी।
स्टेप 2- मिस्ड कॉल देने के बाद आपको एसएमएस के जरिए पीएफ (पीएफ) बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी।
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डिजीटल इंडिया के मिशन को आम जनता के लिए आसान बनाने के लिए भारत सरकार अनेंको काम कर रही है। हर व्यक्ति की पहचान बने आधार कार्ड को अपने ‘पीएफ’ से जोड़ने के लिए भी सरकार द्वारा आॅनलाईन सुविधा जारी कर दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे-बैठे ही अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते यानि प्रॉविडेंट फंड (PF) को आधार कार्ड से जोड़ सकता है।
सरकार की ओर से घर बैठे आधार कार्ड को पीएफ अकांउट से जोड़ने की प्रक्रिया दो प्लेटफार्म पर शुरू की गई है। आम जनता ईपीएफओ की आॅफिशियल वेबसाइट के साथ साथ भारत सरकार द्वारा जारी की गई ‘उमंग’ ऐप पर भी चंद आसान से स्टेप्स फॉलो कर अपना पीएफ आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आगे हमनें इस प्रक्रिया के स्टेप्स की जानकारी दी है:

उंमग ऐप
1. UMANG यानि यूनिफाइड मोबाईल ऐप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस ऐप से आधार कार्ड व पीएफ लिंक करने के लिए इसे अपने फोन में इंस्टाल करें
2. उमंग ऐप के होम पेज़ पर ही आपको EPFO लिंक का आॅप्शन मिलेगा, इसे क्लिक करें।
3. यहां आपके सामनें ईकेवाईसी सर्विस की टैब मिलेगी, यहां क्लिक करें।
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4. यहां ‘आधार सीडिंग’ का आॅप्शन मिलेगा, इसपर क्लिक करने पर आपको अपनी आधार कार्ड की डिटेल्स भरनी होगी।
5. आधार डिटेल्स भरने पर आपके रजिस्ट्रर्ड मोबाईल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे उमंग ऐप में सब्मिट करना है।
6. ओटीपी वेरिफाई होते ही आपका PF आपके आधार कार्ड के लिंक हो जाएगा।

भारत सरकार की ओर से ईपीएफओ वेबसाइट पर भी आधार कार्ड को पीएफ से जोड़ने की सुविधा दी गई है। इस वेबसाइट पर अपना पीएफ और आधार लिंक करने के लिए :
1. www.epfindia.gov.in पर जाएं और ‘आॅनलाईन सर्विस’ सेक्शन ओपेन करें।
2. यहां आपको ईकेवाईसी लिंक का आॅप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें।
3. उमंग ऐप की तरह ही यहां भी आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स भरनी है जिसे पूरा करने पर रजिस्ट्रर्ड मोबाईल नंबर पर ओटीपी आएगा।
हाइक टोटल: बिना इंटरनेट के भी करेगा टोटल काम
4. वेबसाइट पर ओटीपी सब्मिट कराते ही वेबसाइट स्वयं आपकी आधार कार्ड और पीएफ की डिटेल्स मैच करेगी।
5. डिटेल्स मैच होते ही आपका पीएफ अकाउंट आपके आधार कार्ड के लिंक हो जाएगा।
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