अब तक पैन-आधार नहीं किया है लिंक तो आज ही कर लें ये काम

दरअसल, 30 जून 2023 के बाद इन डाक्यूमेंट्स को लिंक नहीं किया जा सकेगा।

- incometax.gov.in साइट पर जाएं। -इसके बाद क्विक लिंक्स सेक्शन में आधार पर क्लिक करें। - इसके बाद पैन और आधार नंबर एंटर कर के वैलिडेट करें।

– ओटीपी से वेरीफाई कर के इनकम टैक्स पर क्लिक करें। – AY 2023-24 का चयन करें और टाइप ऑफ पेमेंट में अदर को चुन कर कंटिन्यू पर क्लिक करें।

– इसके बाद 1000 रुपये का अमाउंट अदर बॉक्स में पहले से फिल हो जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करें।

– अगले पेज पर, मोड ऑफ पेमेंट को सेलेक्ट करें।

-इसके बाद आप सेलेक्ट किए गए बैंक की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पेमेंट करनी होगी।

1,000 रुपये के पेमेंट करने के बाद आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा।