गलत UPI ID में कर दिया पेमेंट तो घबराएं नहीं, बस करना होगा यह काम और मिलेगा पूरा रिफंड

भारत में GPay, PhonePe, Paytm और BHIM पॉपुलर यूपीआई ऐप्स हैं।

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Highlights

  • भारत में डिजिटल पेमेंट में यूपीआई काफी पॉपुलर है।
  • यूपीआई के जरिए यूजर्स किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं।
  • NPCI पर शिकायत दर्ज कर आपको पैसा वापस मिल सकता है।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) रुपये के लेन-देन का सबसे आसान सॉल्यूशन उपलब्ध करवाता है। भारत में यूपीआई पर आधारित ऐप्स PayTM, PhonePe, GPay भारत में काफी लोकप्रिय है। इनकी मदद से यूजर्स UPI ID या फिर QR कोड स्कैन कर पैसे की लेनदेन कर सकते हैं। हालांकि कई बार यूजर्स जल्दबाजी में गलत बैंक अकाउंट पर रुपये ट्रांसफर कर देते हैं तो घबराने की बात नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे गलत अकाउंट में ट्रासफर हुए रुपये वापस पा सकते हैं।

PhonePe, Google Pay और दूसरे UPI ऐप से गलत अकाउंट में ट्रांसफर पैसा कैसे वापस पाएं?

UPI ऐप के कस्टमर सपोर्ट

रिसर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइन्स के मुताबिक, कोई भी यूजर्स अगल गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है, तो उसे सबसे पहले ऐप (Gpay, PhonePe, Paytm और दूसरे) के कस्टमर सपोर्ट में कॉन्टेक्ट करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ट्रांसजेक्शन सबसे पहले ऐप के जरिए होती है। ऐसे में ऐप की कस्टमर सपोर्ट काफी मददगार हो सकती है और आपको रिफंड मिल सकता है।

BHIM के टोल-फ्री नंबर पर करें बात

गलत अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर करने पर आप एक काम कर सकते हैं कि आपको BHIM के कस्टमर सर्विस से बात कर सकते हैं। BHIM का कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर 18001201740 है। इस नंबर पर कॉल कर आप डिटेल्स बता सकते हैं, ताकि आपको रिफंड मिल सके।

बैंक से करें संपर्क

अगर आपसे यूपीआई के जरिए गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो अपने बैंक के साथ जरूर कॉन्टेक्ट करें। बैंक के साथ पूरी डिटेल जैसे ट्रांसजेक्शन आईडी, अकाउंट नंबर, रिसीवर की यूपीआई आईडी, फोन नंबर शेयर करें। आपको बैंक मैनेजर के साथ कॉल शेड्यूल कर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। यह भी पढ़ें : पेटीएम अकाउंट, बैंक अकाउंट, यूपीआई कैसे करें डिलीट, यहां जानें सबकुछ

NPCI पोर्टल पर शिकायत करें दर्ज

यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने डेवलप किया है। NPCI ही यूपीआई के जरिए होने वाले सभी ट्रांसजेक्शन से संबंधित क्यूरी को मैनेज करता है। अगर आपने गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो NCPI में जरूर कंप्लेन करें। यहां हम आपको स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं।

स्टेप 1 : सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है।
स्टेप 2 : अब आपको टॉप मैन्यू बार में ‘What we do’ सेक्शन पर जाना है।
स्टेप 3 : यहां ड्रॉप डाउन मैन्यू में आपको UPI पर टैप कर Dispute Redressal Mechanism पर क्लिक करना है।
स्टेप 4 : स्क्रॉल डाउन करें आपको कंप्लेन सेक्शन देखने को मिलेगा।
स्टेप 5 : अब आपको ट्रांसजेक्शन नेचर को सलेक्ट करना है।
स्टेप 6 : अब आपको इश्यू सेक्शन में “Incorrectly transferred to another account” सलेक्ट करना है। इसके साथ ही आपको सभी जानकारी अच्छे से भर कर अपनी कंप्लेन जमा कर देनी है।

आपकी ओर से की गई शिकायत पर एक लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही आपको अपने बैंक के साथ इस मामले से जुड़े अपडेट के लिए रेगुलर टच में रहना है।

बैंकिंग लोकपाल/लोकपाल से संपर्क

आरबीआई की गाइडलाइन में साफ तौर कहा गया है कि अगर कोई बैंक या यूपीआई ऐप 30 दिनों में जवाब देने में विफल रहता है, आपके आवेदन को खारिज कर देता है, या आप उनके रिस्पॉन्स से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप डिजिटल ट्रांसजेक्शन के लिए बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल से शिकायत दर्ज करने के लिए आपको एक कागज पर समस्या का विवरण देना होगा। आप व्यक्तिगत या फिर डाक के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं।

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