हरियाणा वृद्धा पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें ऑनलाइन (2024), जानें कैसे मिलेगा 3000 रुपये प्रति माह?

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हरियाणा सरकार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना (old age samman allowance scheme, Haryana) के तहत योग्य पात्र को प्रति महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह वृद्धा पेंशन योजना 60 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है, जो प्रदेश के स्थानीय नागरिक हैं। इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। अगर आपने पहले से आवेदन किया है, तो वृद्धा पेंशन Haryana स्टेटस चेक कर सकते हैं। आइए आपके बताते है कैसे हरियाणा में वृद्धा पेंशन योजना (old age pension) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और क्या है इस वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभ?

हरियाणा में वृद्धा पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें घर बैठे

अगर आपने हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना (old age pension) के लिए आवेदन किया है, तो फिर एप्लीकेशन स्टेटट को घर बैठे चेक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा:

स्टेप-1: हरियाणा सरकार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://status.saralharyana.nic.in/ पर विजिट करें।
स्टेप-2: इसके बाद एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको विभाग का नाम जैसे कि Social Justice And Empowerment दर्ज करना होगा। इसके बाद नीचे योजना का नाम जैसे Old Age Samman Allowance सलेक्ट कर लें।

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स्टेप-3:
फिर आपको एप्लीकेशन आईडी दर्ज करना होगा। फिर Check Status बटन पर क्लिक करें। स्टेटस की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दी जाएगी।

हरियाणा वृद्धा पेंशन लिस्ट में नाम कैसे चेक करें

हरियाणा वृद्धा पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं, तो तरीका आसान है। आप इसे घर बैठे भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए तरीकों को फॉलो करेंः

स्टेप-1: आपको पहले हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर विजिट करें।
स्टेप-2: यहां होम पेज पर ही आपको ‘लाभपात्रों की सूची देखें / View List of Beneficiaries’ का ऑप्शन दिखाई देगा। इसपर क्लिक करें।

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स्टेप-3: एक नया पेज खुलेगा, जहां आपपको जिला, ब्लॉक, क्षेत्र, गांव, पेंशन का नाम आदि दर्ज करना होगा।
स्टेप-4: अब कैप्चा कोड दर्ज करके ‘लाभपात्रों की सूची देखें’ के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद पेंशन धारकों की लिस्ट खुलकर आ जाएगी। अगर इस लिस्ट में आपका नाम उपलब्ध है तो आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा।

हरियाणा वृद्धा पेंशन को कैसे ट्रैक करें?

हरियाणा वृद्धा पेंशन को ट्रैक करने के लिए नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करेंः

स्टेप-1:अपना वृद्धा पेंशन को ट्रैक करने के लिए https://pension.socialjusticehry.gov.in/Ben_Inf  साइट पर विजिट करें।
स्टेप-2: यहां Beneficiary Pension Details को ट्रैक करने के लिए एक पेज ओपन होगा, जहां आप पेंशन आईडी, अकाउंट नंबर, आधार संख्या के आधार पर पेंशन को ट्रैक कर सकते हैं।

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स्टेप-3: अपना पेंशन आईडी दर्ज करने के बाद Beneficiary Id, सिक्योरिटी कोड दर्ज करें, इसके बाद view details पर क्लिक करें। स्क्रीन पर पेंशन की डिटेल दिखाई दे जाएगी।

वृद्धा पेंशन: Eligibility criteria

  • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ केवल हरियाणा के नागरिक ही उठा सकते हैं।
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत प्रतिमाह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • हरियाणा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹300000 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

वृद्धा पेंशन: क्या Documents चाहिए होंगे?

वृद्धा पेंशन योजना हरियाणा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो फिर निम्न डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगीः

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा वृद्धा पेंशन 2024 के लिए कैसे Online apply करें

हरियाणा वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन और ऑप्शन दोनों ही तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।

स्टेप-1: ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो फिर https://pension.socialjusticehry.gov.in/Online_Application साइट पर विजिट करें।
स्टेप-2: यहां आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
स्टेप-3 : आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के बाद उसे भर लें। भरे हुए आवेदन पर अधिकृत प्राधिकारी जैसे कि सरपंच, एमसी, नंबरदार का हस्ताक्षर होना जरूरी है।
स्टेप-4 : फिर आवेदन को स्कैन कर लें। फाइल का आकार पीडीएफ फॉर्मेट में 1 एमबी तक होना चाहिए।
स्टेप-5 : ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र आदि जैसे व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों को भी स्कैन कर लें। साइज 1 एमबी तक होना चाहिए ।
स्टेप-6: इसके बाद आपको हरियाणा सरल वेबसाइट (https://saralharyana.gov.in/) पर विजिट करना होगा और लॉगइन आईडी बनाना होगा।
स्टेप-7: सरल वेबसाइट पर लॉगइन करने के बाद apply for services पर क्लिक करें।
स्टेप-8: अब आप Citizen Registration फॉर्म सर्च करें और उसे फॉर्म को ऑनलाइन भर लें। इसके बाद आपको CIRD ID नंबर मिलेगा।

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स्टेप-9:
CIDR Registration के बाद “Department Social Justice & Empowerment” सर्च करें और Old Age Samman Allowance को सलेक्ट कर लें।
स्टेप-10: पेंशन फॉर्म भरने के लिए सीआईडीआर आईडी, आवेदक का नाम और आधार संख्या दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें।
स्टेप-11: ऑनलाइन पेंशन फॉर्म भरें और हरियाणा रेसिडेंस सर्टिफिकेट,पेंशन फॉर्म इत्यादि जैसे सभी आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें। आपको भविष्य के संदर्भ के लिए सरल आईडी प्राप्त होती है और ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म का प्रिंट लें।
स्टेप-12: आवेदक ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालयों में भरे हुए आवेदन पत्र को जमा करें या फिर सरल हरियाणा वेबसाइट पर जाएं और दिए गये प्रोसीजर को फ्लो करें।

हरियाणा वृद्धा पेंशन: Helpline number

आप हरियाणा वृद्धा पेंशन के लिए Saral Helpline नंबर 0172-3968400 और 0172-2715090 पर संपर्क कर सकते हैं।

सवाल-जवाब (FAQs)

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट में नाम कैसे चेक कर सकते हैं?

हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आपको https://pension.socialjusticehry.gov.in/ साइट पर विजिट करना होगा और View List of Beneficiaries पर क्लिक करना होगा। यहां पर डिटेल दर्ज करने के बाद अपना नाम चेक कर सकते हैं।

हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन कितनी मिलती है?

हरियाणा में जनवरी 2024 से वृद्धा पेंशन योजना के तहत योग्य लोगों को 3000 रुपये प्रति माह दिया जाता है।

हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

हरियाणा के स्थानीय लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनकी आयु 60 साल से अधिक है, वे इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन की वेबसाइट कौन-सी है?

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ है।

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