
अलग-अलग राज्य सरकारें विकलांग पेंशन योजना (viklang pension yojana) चला रही हैं। दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) उत्तर प्रदेश द्वारा भी राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए दिव्यांग पेंशन योजना/विकलांग पेंशन योजना चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को प्रति माह 1000 रुपये का आर्थिक मदद प्रदान करती है। इस योजना के लिए आवेदक की वार्षिक आय सालाना ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं विकलांग पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और विकलांग पेंशन लिस्ट (viklang pension list) में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं।
दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन यूपी (वित्त-वर्ष 2024-25)
लाभार्थी | लाभार्थी की संख्या (क्वार्टर-1) |
दिव्यांग पेंशन | 11,04,703 |
कुष्ठावस्था पेंशन | 12,400 |
मोबाइल से यूपी विकलांग पेंशन लिस्ट में नाम कैसे चेक करें
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन/विकलांग पेंशन लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं, तो यह आसान है। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगाः
स्टेप-1: सबसे पहले अपने मोबाइल पर उत्तर प्रदेश सरकार की एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx को ओपन करें।
स्टेप-2: इसके बाद आपको साइट के टॉप में ‘दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना’ का विकल्प मिलेगा, जिसपर आपको क्लिक करना है।
स्टेप-3: यहां पर आपको पेंशनर सूची का विकल्प दिखाई देगा। अगर लेटेस्ट विकलांग पेंशन लिस्ट को चेक करना है, तो पेंशनर सूची (2024-25) पर क्लिक करें।
स्टेप-4: इसके बाद पेंशनर लाभार्थी की लिस्ट जनपद वार खुल कर सामने आ जाएगी।
स्टेप-5: अब पेंशनर सूची में अपना नाम देखने के लिए आप जिस जनपद से हैं, उसे सलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आप आगर जनपद से हैं, तो इस पर क्लिक करें।
स्टेप-6: इसके बाद विकासखंड को सलेक्ट करना होगा, जहां मान लीजिए यह अकोला है, तो उस पर क्लिक कर आगे बढ़ें।
स्टेप-7: अब आपको ग्राम पंचायत सलेक्ट करना होगा, जहां हम अभयपुरा सलेक्ट कर लेते हैं।
स्टेप-8: इसके बाद ग्राम को सलेक्ट (अभयपुरा) करना होगा, यहां कुल पेंशनर के नीचे पेंशनर की संख्या दिखाई देगी।
स्टेप-9: अब आप पेंशनर की संख्या पर क्लिक करेंगे, तो उस ग्राम के दिव्यांग पेंशनर्स का नाम, पिता का नाम, लिंग, आयु, वर्ग, मोबाइल नंबर, धनराशि, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन की स्थिति आदि की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
यूपी विकलांग पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें
अगर आपने उत्तर प्रदेश दिव्यांग योजना के लिए अप्लाई किया है, तो दिव्यांग पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस को आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करेंः
स्टेप-1: पहले उत्तर प्रदेश सरकार की https://sspy-up.gov.in/EnglishPages/handicap_en.aspx साइट पर विजिट करें।
स्टेप-2: यहां आपको टॉप Divyang and Leprosy Pension वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
स्टेप-3: फिर आपको Application Status वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
स्टेप-4: इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, जहां आपको पेंशन स्कीम को सलेक्ट करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी, कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगइन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस की डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगी।
यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगाः
स्टेप-1: उत्तर प्रदेश सरकार की https://sspy-up.gov.in/EnglishPages/handicap_en.aspx साइट पर जाएं।
स्टेप-2: आपको Divyang and Leprosy Pension पर जाने के बाद Apply Online पर क्लिक करना है।
स्टेप-3: इसके बाद एक पेज ओपन होगा, जहां आपको व्यक्तिगत डिटेल, बैंक डिटेल, इनकम डिटेल, दिव्यांगता डिटेल दर्ज करने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।
स्टेप-4: फिर डिक्लरेशन बॉक्स पर क्लिक करने के बाद कैप्चा कोड और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके फॉर्म को अप्रूव्ल के लिए आगे भेज दिया जाएगा।
विकलांग पेंशन का लाभ किसको मिलेगा
- उत्तर प्रदेश में दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष या इससे अधिक आयु को लोग उठा सकते हैं।
- 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- आवेदक की आयु ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हैं तो फिर योजना के पात्र नहीं होंगे।
- दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
- आवेदन के लिए आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आवेदक का आय प्रमाण-पत्र, बैंक डिटेल और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी।
सवाल-जवाब (FAQs)
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 18001801995
या फिर +91-522-2287267 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, [email protected] पर मेल भी कर सकते हैं।
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के दिव्यांग निवासियों को दिव्यांगजन पेंशन प्रदान करती है। दिव्यांग पेंशन उत्तर प्रदेश में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को बुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए है।
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि मिलती है?
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के तहत योग्य व्यक्ति को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु पात्रता क्या है?
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
क्या अन्य राज्य के दिव्यांग व्यक्ति यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के लिए न्यूनतम पात्र दिव्यांगता प्रतिशत क्या है?
आवेदक कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए।
क्या अन्य पेंशन योजना के लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
नहीं, आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थी नहीं होने चाहिए।
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
1. पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
2. जन्मतिथि/आयु प्रमाण पत्र
3. दिव्यांगता प्रमाण पत्र
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के लिए शहरी निवासी के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है?
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के लिए शहरी निवासी की वार्षिक आय 56,460 रुपये से कम होनी चाहिए।