
उत्तराखंड (uttarakhand) के समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है। इन पेंशन योजनाओं के तहत योग्य कैंडिडेट को केंद्र सरकार की सहयोग राशि के साथ प्रति माह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वृद्धा पेंशन के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपने उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है, तो आइए जानते हैं वृद्धा पेंशन UK स्टेटस चेक, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आदि की पूरी डिटेल…
उत्तराखंड पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें घर बैठे
उत्तराखंड वृद्धा पेंशन स्टेटस, विधवा पेंशन स्टेटस, दिव्यांग पेंशन स्टेटस को चेक करने के लिए आपको राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर विजिट करना होगा। इसके बाद आप नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैंः
स्टेप-1: सबसे पहले आपको उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल https://ssp.uk.gov.in/ पर जाना है। होम पेज पर आपको ‘नागरिक सेवायें’ के तहत ‘पेंशन/अनुदार की स्थिति’ पर क्लिक करें।
स्टेप-2: यहां पर आपको पहला ऑप्शन ‘पेंशनर की वर्तमान स्थिति’ पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा।
स्टेप-3: अब पेंशन योजना का चयन करें वाले सेक्शन में आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन में से जिसकी स्थिति जानना चाह रहे हैं, उसे सलेक्ट कर लें।
स्टेप-4: इसके बाद बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें वाले सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर या फिर बैंक खाता संख्या दर्ज करें।
स्टेप-5: फिर कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद नीचे दिए गए ‘क्लिक करें’ बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर पेंशन की स्थिति की जानकारी मिल जाएगी।
वृद्धा पेंशन: Eligibility criteria
- सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धा पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी BPL के अंतर्गत आता हो और मासिक आय 4000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक ता कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हों, मगर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसे आवेदक को पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा।
- गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
- 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो BPL चयनित परिवार के सदस्य न हों, उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। वृद्धावस्था पेंशन के तहत 60 वर्ष से 79 आयु तक के BPL लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपये प्रतिमाह और राज्य सरकार द्वारा 1300 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है।
- इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु के BPL लाभार्थियों को कुल 1500 रुपये (केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपये प्रतिमाह और राज्य सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रतिमाह) पेंशन दी जाती है।
UK वृद्धा पेंशन 2024 के लिए कैसे apply करें
उत्तराखंड वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगाः
स्टेप-1: इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर विजिट करना होगा।
स्टेप-2: फिर आपको टॉप पर ‘ऑनलाइन आवेदन’ का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ड्रॉप डाउन से ‘नया ऑनलाइन आवेदन करें’ को सलेक्ट कर लें।
स्टेप-3: यहां से आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि में से जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसे सलेक्ट करें। अगर वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उसे सलेक्ट कर लें।
स्टेप-4: इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको आधार कार्ड के हिसाब से नाम, आवेदक का पता, आवेदक का खाता आदि की डिटेल दर्ज करना होगा।
स्टेप-5: फिर नीचे बॉक्स पर टिक करना होगा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है।
स्टेप-6: इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करने बाद ‘सुरक्षित करें’ बटन पर क्लिक करें।
स्टेप-7: इसके बाद एक पेज ओपन होगा, जहां आपको सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। बता दें कि आवेदक द्वारा सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आवेदन को वेरिफाइंग ऑफिसर के पास भेजा जाता है। वेरिफाइंग ऑफिसर द्वारा आवेदन को अप्रूव या रिजेक्ट करने के बाद आवेदक द्वारा फॉर्म को एडिट नहीं किया जा सकता है।
स्टेप-8: आवेदन का स्थिति जानने के लिए https://ssp.uk.gov.in/frmApplicantionVerificationDetailAtDiffLevels.aspx लिंक पर क्लिक करें। यहां आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज करने के बाद सर्च बटन पर टैप करें। आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।
वृद्धा पेंशन: क्या Documents चाहिए होंगे?
उत्तराखंड पेंशन योजनाओं के लिए आपको निम्न डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगीः
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तराखंड वृद्धा पेंशन: Helpline number
उत्तराखंड पेंशन योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 18001804094, 18001804236 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, आप https://ssp.uk.gov.in/Contact.aspx पर क्लिक कर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के फोन नंबर और ईमेल एड्रेस हासिल कर सकते हैं।
सवाल-जवाब (FAQs)
पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तराखंड पेंशन योजना के लिए https://ssp.uk.gov.in/ पर विजिट करना होगा। यहां से फॉर्म डाउनलोड कर फिर आवेदन कर सकते हैं।
पेंशन आवेदन की योग्यताएं क्या हैं ?
वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन की योग्यताएं निम्न हैंः
वृद्धावस्था पेंशन
- लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी बीपीएल परिवार से हों या फिर उनकी मसिक आय 4000 रुपये से अधिक न हो।
- गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
- 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बीपीएल चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
विधवा पेंशन
- विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभार्थी बीपीएल कैटेगरी से हो या उनकी मासिक आय 4000 रुपये तक हो।
- आवेदिका के कोई पुत्र / पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो । यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र /पौत्र हो तो वह गरीबी की रेखा से नीचे जीपन यापन कर रहे हों तो ऐसे अभ्यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा।
दिव्यांग पेंशन
- दृष्टिबाधित, मूक बधिर या शारीरिक रूप से दिव्यांग निराश्रित
- अभ्यर्थी की दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होने का प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो।
- अभ्यर्थी की आय का कोई साधन न हो अथवा बीपीएल चयनित परिवार से संबंधित हो अथवा मासिक आमदनी 4000 रुपये तक हो ।
- अभ्यर्थी का पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है, किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो, तो ऐसे अभ्यर्थी भरण-पोषण अनुदान के पात्र होंगे।
पेंशन योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं ?
- वृद्धावस्था पेंशन : 1500 रुपये प्रतिमाह
- विधवा पेंशन : 1500 रुपये प्रतिमाह
- दिव्यांग पेंशन : 1500 रुपये प्रतिमाह
पेंशन राशि वर्ष में कब मिलती है?
पेंशन हर वित्तीय वर्ष के आरम्भ से त्रिमासिक दी जाती है, जैसे कि यह जून , सितंबर, दिसंबर और मार्च में दी जाती है।