
ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स से मंगाया कुछ जाता है लेकिन डिलीवर कुछ और ही हो जाता है, ऐसे कई किस्से सुननें में आते रहते हैं। बहुत से लोग इस तरह के फ्राॅड का शिकार होते हैं तथा अपने नुकसान की भरपाई के लिए ई-काॅमर्स साइट्स से गुहार लगाते रह जाते हैं। इसी तरह के एक मामले में कर्नाटक कोर्ट ने Flipkart को लताड़ लगाते हुए उसपर जुर्माना ठोका है। इस शाॅपिंग साइट से एक युवक ने Apple iPhone खरीदा था लेकिन बदले में उसे वाशिंग पाउडर निरमा डिलीवर कर दिया गया था।
आईफोन के बदले साबुन
रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक के कोप्पल निवासी हर्ष नाम के युवक ने शाॅपिंग साइट फ्लिपकार्ट पर नया एप्पल आईफोन ऑर्डर किया था। इस मोबाइल के लिए लड़के ने 48,999 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी थी। लेकिन जब उसे पार्सल डिलीवरी हुआ तब वह चौंक गया। दरअसल डिलीवरी हुए बाॅक्स में आईफोन नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर कपड़े धोने का साबुन निरमा डिटर्जेंट पड़ा था और साथ में एक कीपैड वाला फोन था। यह वाकया साल 2021 का है, जिसके बाद हर्ष ने कोर्ट में शिकायत करते हुए फोन की पूरी कीमत तथा साथ में कंपनसेशन की डिमांड रखी थी।

फ्लिपकार्ट पर जुर्माना
आईफोन के बदले साबुन डिलीवर किए जाने वाले इस मामले पर अब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission) ने ई-काॅमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका है। ऑनलाइन शाॅपिंग प्लेटफाॅर्म पर यह फाइन तीन मुख्य धाराओं के तहत लगाया गया है। इनमें सर्विस में कमी, गलत व्यवहार, और कस्टमर का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न शामिल है। यह भी पढ़ेंः Instagram पर सस्ते मोबाइल बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार
कंज्यूमर कोर्ट का रवैया
फ्लिपकार्ट व ऑनलाइन शाॅपिंग से जुड़े इस मामले पर कंज्यूमर कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग तेजी से अपने पैर पसार रही है और इससे समय व पैसे दोनों की ही बचत होती है। लेकिन सामान बेचने के बाद कंपनियों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो सकती है। यह ऑनलाइन कंपनियों की ही जिम्मेदारी है कि वे अपने कस्टमर्स को संतुष्ट करें। इस मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने फ्लिपकार्ट की रिटेलर सर्विस में खामी बताई है और कहा है कि ऐसा काम व व्यवहार “अनुचित व्यापार व्यवहार” के अंतर्गत आता है।

Consumer Court ने शाॅपिंग साइट को दोषी करार देते हुए कहा है कि उन्होंने उत्पाद की पूरी कीमत वसूलने के बाद भी खरीदी गई वस्तु की तुलना में गलत वस्तु भेजी। साथ ही Flipkart को लताड़ लगाते हुए कोर्ट ने यह भी कह डाला है कि Online Shopping कंपनियों को ग्राहकों को धोखा देने और उनसे पैसे कमाने के लिए गलत प्रोडक्ट व आइटम भेजने की आजादी नहीं मिली हुई है।
ऐसे बचें से ऑनलाइन फ्राॅड
91मोबाइल्स अपने पाठकों को बताना चाहता है कि इस तरह के मामलों में बहुत बार खुद शाॅपिंग साइट तक को पता नहीं रहता है कि उसके डिलीवरी एजेंट क्या घपला कर रहे हैं। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए स्वयं उपभोक्ता को ही सजगता और जागरूकता दिखानी होगी। आजकल ई-काॅमर्स साइट्स ‘ओपन बाॅक्स’ डिलीवरी देती है जिसमें डिलीवरी बाॅय खुद आपको बाॅक्स खोलकर दिखाता है। ऐसी स्थित में सही सामान पाए जाने के बाद ही आप आइटम रिसीव कर सकते हैं।

इसी तरह डिलीवरी के समय कस्टमर से ओटीपी भी मांगा जाता है। हमारी सलाह है कि बिना अपना सामान चेक करें कभी भी कंपनी की ओर से भेजा गया OTP डिलीवरी एजेंट को ना बताए। वहीं अगर फिर भी कभी कोई फ्राॅड हो जाता है तो उसके लिए शाॅपिंग साइट से शिकायत करने के साथ ही कन्ज्यूमर कोर्ट में भी अर्जी जरूर डाल दें।









