आम आदमी को राहत, पैन-आधार कार्ड लिंक करने की लास्ट डेट आगे बढ़ी

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Highlights

पैन कार्ड (स्थायी खाता संख्या) और आधार कार्ड को जोड़ने की समय सीमा 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है। पहले लास्ट डेट 31 मार्च 2023 थी। लेकिन, अब वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक नई अधिसूचना जारी कर कहा कि पैन-आधार लिंक की लास्ट डेट 30 जून 2023 तक कर दी गई है। इस डेट के बाद अनलिंक किए गए पैन कार्ड निष्क्रिय माने जाएंगे। निष्क्रिय होने के अलावा, जिनका आधार पैन से जुड़ा नहीं है, उन्हें आईटी रिफंड नहीं मिलेगा। साथ आपको बता दें कि जिस दौरान पैन निष्क्रिय रहता है उस समय तक रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा।

PIB ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

पीआईबी ने ट्विट कर बताया है कि करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। Aadhaar और PAN Card लिंक करने की जानकारी यहां क्लिक कर जानें। इसे भी पढ़ें: पैन से आधार लिंक है या नहीं ऐसे करें पता, 31 मार्च से पहले जरूर करवाएं लिंक, यहां जानें पूरा प्रोसेस

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों से समय सीमा तक अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए कहा है। अगर समय पर ऐसा नहीं किया गया तो निवेशक एनएसई और बीएसई जैसे वित्तीय बाजारों में लेनदेन शुरू नहीं कर पाएंगे। अनिवासी भारतीयों, भारत के नागरिक नहीं होने वाले व्यक्तियों और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पैन-आधार लिंकिंग की आवश्यकता नहीं है। वहीं, असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के निवासियों को भी अपना लिंक कराने की आवश्यकता नहीं है। इसे भी पढ़ें: पैन कार्ड कैसे बनाएं यहां जानें ऑनलाइन तरीका और जरूरी जानकारी

इसलिए जरूरी है पैन से आधार लिंक करना

इनकम टैक्‍स कानून की धारा 139AA के तहत यह जरूरी है। साथ ही 1 जुलाई 2017 से पहले जारी सभी पैन के साथ आधार नंबर को जोड़ा जाना है और यह काम पैन-आधार लिंक करके ही पूरा किया जा सकता है। सरकार ने बीते साल जुलाई में संसद को बताया था कि अभी तक कुल 61,73,16,313 लोगों को पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं, इसमें से 46,70,66,691 लोगों ने अपना पैन, आधार से लिंक कर लिया है।