Airtel ने अपनी गलती पर भी कस्टमर को नहीं दिया रिफंड, अब देने होंगे 50 गुना ज्यादा पैसे

कुछ समय पहले टेलीकॉम कंपनी Vodafone को ग्राहक का नंबर बंद करने पर 50,000 रुपये का मुआवजा देना पड़ा था। वहीं, इस बार कुछ ऐसा ही Airtel के साथ हुआ है। दरअसल, Airtel ने ग्राहक को उसके 20 रुपये रिफंड करने से इंकार किया, जिसके बाद ग्राहक ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत इस बात की शिकायत की और कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया कि एयरटेल को अब 50 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आइए आगे आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर क्या था यह मामला, जिस कारण एयरटेल को रिफंड न देने पर 50 गुना ज्यादा पैसे देने पड़े।
कुछ समय पहले टेलीकॉम कंपनी Vodafone को ग्राहक का नंबर बंद करने पर 50,000 रुपये का मुआवजा देना पड़ा था। वहीं, इस बार कुछ ऐसा ही Airtel के साथ हुआ है। दरअसल, Airtel ने ग्राहक को उसके 20 रुपये रिफंड करने से इंकार किया, जिसके बाद ग्राहक ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत इस बात की शिकायत की और कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया कि एयरटेल को अब 50 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आइए आगे आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर क्या था यह मामला, जिस कारण एयरटेल को रिफंड न देने पर 50 गुना ज्यादा पैसे देने पड़े।
ये था पूरा मामला?
दरअसल, बेंगलुरू के डोड्डकनेली के रहने वाले एएम हुसैन शरीफ नाम के एयरटेल यूजर्स ने 7 अगस्त 2021 को अपने Airtel नंबर पर 49 रुपये के साथ 20 रुपये वाला टॉप-अप का ऑनलाइन रिचार्ज कराया था। वहीं, रिचार्ज कराने के बाद उसे मैसेज मिला कि उसके नबर पर 14.95 रुपये का टॉक-टाइम मिल गया है। लेकिन, रिचार्ज कराने और मैसेज मिलने के बाद भी हुसैन के नंबर पर इनकमिंग और आउटगोंइग कॉल बंद रहे। इसके बाद हुसैन को मैसेज मिला कि उसके प्रीपेड सर्विस के लिए 20 रुपये का रिचार्ज अमान्य है।
इस मैसेज के आने के बाद पीड़ित सीधा बेंगलुरू के एक Airtel Customer Care पर गया, जहां उसे यह बताया गया कि जो 49 रुपये वाला प्लान वो इस्तेमाल कर रहा था, वो अब बंद हो गया है और उसे 79 रुपये वाले प्लान के साथ रिचार्ज कराना होगा। इसके बाद हुसैन ने कंपनी ने 20 रुपये के टॉकटाइम रिचार्ज का रिफंड मांगा। लेकिन, जब हुसैन शरीफ को लगा कि टेलीकॉम कंपनी उसके 20 रुपये रिफंड नहीं करेगी, तो उसने शांतिनगर स्थित डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम को अप्रोच किया और Bharti Airtel के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी।
5 महीने चली सुनवाई
पिछले साल हुसैन के केस की सुनवाई हुई, जिसमें उसने खुद ही रिप्रजेंट किया और कहा कि जब ऐसा कोई प्लान ही नहीं है तो Airtel ने कैसे 20 रुपये का रिचार्ज मेरे नंबर कैसे कर दिया। वहीं, हुसैन के द्वारा कई लीगल नोटिस भेजने के बाद भी कंपनी की तरफ से कोर्ट में कोई भी नहीं आया।
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5 महीने तक चली सुनवाई के बाद बेंगलुरू कंज्यूमर कोर्ट के जज ने ग्राहक के ई-मेल को सबूत के तौर पर मानते हुए फैसला सुनाया कि कंपनी ने ग्राहक के 20 रुपये एक्सेप्ट किए हैं। इसके बाद जिसके बाद कोर्ट ने 5 अप्रैल 2022 को आदेश दिया कि एयरटेल को 20 रुपये ग्राहक के रिफंड अमाउंट के अलावा 500 रुपये डैमेज और 500 रुपये कोर्ट एक्सपेंस के लिए भुगतान करना होगा। इस हिसाब से 20 रुपये के रिफंड न देने पर अब कंपनी ने 50 गुना यानी 1020 रुपये ग्राहक को देने होंगे।