क्या है EPFO की हायर पेंशन स्कीम? जानें कैसे करें अप्लाई

प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए EPFO ने हायर पेंशन की स्कीम का फायदा उठाने का एक और मौका दिया है। इस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए कर्मचारी 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं।

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Highlights

  • EPFO ने अपने मैंबर्स के लिए हायर पेंशन स्कीम में इनरोल होने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है।
  • अब मैंबर इस स्कीम के लिए 3 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
  • पेंशन स्कीम के लिए लिए अभी गणना 15000 रुपये की सैलरी पर ही होती है।

प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। EPFO ने कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन स्कीम का फायदा उठाने के लिए एक और मौका दिया है। यानी पिछली बार जो कर्मचारी इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाए थे वे 3 मई तक इस स्कीम में रजिस्टर हो सकते हैं। यहां हम आपको EPFO की पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

क्या है EPFO की हायर पेंशन स्कीम?

EPFO प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के पेंशन फंड (EPF) और पेंशन स्कीम (EPS) को मैनेज करता है। प्राइवेंट कर्मचारियों को 58 साल पूरे होने पर EPFO की ओर से पेंशन मिलती है। इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड में जमा कर्मचारी का पैसा भी रिटायरमेंट पर ही मिलता है। EPFO में यह पैसा कर्मचारी और कंपनी दोनों ही डिपोजिट करते हैं।

EPF कॉन्ट्रिब्यूशन कैलकुलेशन

EPF में किसी कर्मचारी के बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउन्स (DA) का 12 प्रतिशत कॉन्ट्रिब्यूशन होता है। इसमें से कर्मचारी का पूरा कॉन्ट्रिब्यूशन जहां EPF (प्रोविडेंट फंड) में चला जाता है। वहीं, कंपनी का 12 फीसदी का पूरा कॉन्ट्रिब्यूशन ईपीएफ में नहीं जाता है। इसे 3.67 प्रतिशत EPF में और 8.33 प्रतिशत EPS में चला जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी कर्मचारी को 1.16 प्रतिशत EPS में कंट्रिब्यूट करती है।

EPS की गणना

फिलहाल कर्मचारी के EPS के लिए प्रति माह 15,000 रुपये की सीमा तय थी। यानी कर्मचारी के सैलरी भले कितनी हो लेकिन EPS कॉन्ट्रिब्यूशन की गणना 15,000 रुपये से होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हायर पेंशन की स्कीम पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
EPFO की ओर से 20 फरवरी को जारी किए सर्कुलर के बाद अब 8.33 प्रतिशत का डिडक्शन 15,000 रुपये की की जगह कर्मचारी की वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर होगा। आमतौर पर कई प्राइवेट कर्मचारियों की बैसिक सैलरी 15,000 रुपये से हायर होती है। इससे कर्मचारी का EPS में जमा होने वाले अमाउंट बढ़ जाएगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को ज्यादा पेंशन मिलेगी।

हायर पेंशन स्कीम के लिए कैसे करें रजिस्टर

स्टेप 1 : हायर पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी को अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में ऑफिशियल वेबसाइट EPFO Unified Member portal ओपन करनी होगी।

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स्टेप 2 : यहां होम पेज पर कर्मचारी को ‘Application form for joint option’ (एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर जॉइंट ऑप्शन) पर क्लिक करना होगा।

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स्टेप 3 : अगर आप 2014 से पहले रिटायर्ड हो रहें तो आपको ‘Validation of joint options who retired before 01.09.2014 and exercised joint option’ पर क्लिक करना है। वहीं अगर आप 2014 के बाद रिटायर्ड होंगे तो आपको ‘Exercise of joint option for employees who were in service prior to 01.09.2014 and continued to be in service 01.09.2014 but could not exercise the joint option’ पर क्लिक करना है।

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स्टेप 4 : एप्लीकेशन फॉर्म को सावधानी से भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें।

कर्मचारी के हायर पेंशन स्कीम पर रीजनल पीएफ कमीशनर एप्लीकेशन और जमा किए डॉक्यूमेंट वैलिडेट करेंगे। प्रत्येक आवेदन को ऑनलाइन किया जाएगा और एप्लीकेशन कर्मचारी के कंपनी तक पहुंच जाएगा, जहां उन्हें इसे इ-साइन के जरिए वैलिडेट करना होगा। प्रोसेस पूरा होने पर कर्मचारी को एसएमएस के जरिए सूचना मिल जाएगी।

हायर पेंशन स्कीम के लिए पात्रता

EPFO की हायर पेंशन स्कीम के तहत ऐसे कर्मचारियों की रिक्वेस्ट अप्रूव कर ली है जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पेंशन स्कीम में ज्यादा योगदान दिया है और रिटायरमेंट से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का ऑप्शन चुना है।

इसके साथ ही EPFO का कहना है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 5000 रुपये या 6000 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक वेतन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारी जो EPS 95 के मैंबर थे और उन्होंने संशोधित योजना के साथ कर्मचारी पेंशन योजन (EPS) ऑप्शन को चुना था वे हायर पेंशन स्कीम के लिए पात्र हैं।

हायर पेंशन स्कीम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

हायर पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी को कई डॉक्यूमेंट सब्मिट करने होंगे। इनमें कंपनी की ओर से सत्यापित EPF स्कीम के पैरा 26(6) के तहत जॉइंट ऑप्शन का प्रमाण पत्र, कंपनी से सत्यापित तत्कालीन पैरा 11(3) के तहत जॉइंट ऑप्शन का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

इसके साथ ही 5000 रुपये/6500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन EPF में जमा करने का प्रमाण, 5000 रुपये/6500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक EPS में जमा करने का प्रमाण देना होगा। इसके साथ ही कर्मचारी को हायर पेंशन रिक्वेस्ट के लिए एपीएफसी या ईपीएफओ के किसी उच्च अधिकारी का लिखित NOC देना होगा।

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