उत्तराखंड में वृद्धा पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें ऑनलाइन (2025)

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उत्तराखंड (uttarakhand) के समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है। इन पेंशन योजनाओं के तहत योग्य कैंडिडेट को केंद्र सरकार की सहयोग राशि के साथ प्रति माह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वृद्धा पेंशन के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपने उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है, तो आइए जानते हैं वृद्धा पेंशन UK स्टेटस चेक, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आदि की पूरी डिटेल…

उत्तराखंड पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें घर बैठे

उत्तराखंड वृद्धा पेंशन स्टेटस, विधवा पेंशन स्टेटस, दिव्यांग पेंशन स्टेटस को चेक करने के लिए आपको राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर विजिट करना होगा। इसके बाद आप नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैंः

स्टेप-1: सबसे पहले आपको उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल https://ssp.uk.gov.in/ पर जाना है। होम पेज पर आपको ‘नागरिक सेवायें’ के तहत ‘पेंशन/अनुदार की स्थिति’ पर क्लिक करें।


स्टेप-2: यहां पर आपको पहला ऑप्शन ‘पेंशनर की वर्तमान स्थिति’ पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा।
स्टेप-3: अब पेंशन योजना का चयन करें वाले सेक्शन में आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन में से जिसकी स्थिति जानना चाह रहे हैं, उसे सलेक्ट कर लें।



स्टेप-4:
इसके बाद बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें वाले सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर या फिर बैंक खाता संख्या दर्ज करें।
स्टेप-5: फिर कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद नीचे दिए गए ‘क्लिक करें’ बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर पेंशन की स्थिति की जानकारी मिल जाएगी।

वृद्धा पेंशन: Eligibility criteria

UK वृद्धा पेंशन 2024 के लिए कैसे apply करें

उत्तराखंड वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगाः
स्टेप-1: इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर विजिट करना होगा।
स्टेप-2: फिर आपको टॉप पर ‘ऑनलाइन आवेदन’ का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ड्रॉप डाउन से ‘नया ऑनलाइन आवेदन करें’ को सलेक्ट कर लें।



स्टेप-3:
यहां से आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि में से जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसे सलेक्ट करें। अगर वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उसे सलेक्ट कर लें।
स्टेप-4: इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको आधार कार्ड के हिसाब से नाम, आवेदक का पता, आवेदक का खाता आदि की डिटेल दर्ज करना होगा।



स्टेप-5:
फिर नीचे बॉक्स पर टिक करना होगा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है।
स्टेप-6: इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करने बाद ‘सुरक्षित करें’ बटन पर क्लिक करें।


स्टेप-7: इसके बाद एक पेज ओपन होगा, जहां आपको सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। बता दें कि आवेदक द्वारा सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आवेदन को वेरिफाइंग ऑफिसर के पास भेजा जाता है। वेरिफाइंग ऑफिसर द्वारा आवेदन को अप्रूव या रिजेक्ट करने के बाद आवेदक द्वारा फॉर्म को एडिट नहीं किया जा सकता है।
स्टेप-8: आवेदन का स्थिति जानने के लिए https://ssp.uk.gov.in/frmApplicantionVerificationDetailAtDiffLevels.aspx लिंक पर क्लिक करें। यहां आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज करने के बाद सर्च बटन पर टैप करें। आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।

वृद्धा पेंशन: क्या Documents चाहिए होंगे?

उत्तराखंड पेंशन योजनाओं के लिए आपको निम्न डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगीः

उत्तराखंड वृद्धा पेंशन: Helpline number

उत्तराखंड पेंशन योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 18001804094, 18001804236 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, आप https://ssp.uk.gov.in/Contact.aspx पर क्लिक कर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के फोन नंबर और ईमेल एड्रेस हासिल कर सकते हैं।

सवाल-जवाब (FAQs)

पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तराखंड पेंशन योजना के लिए https://ssp.uk.gov.in/ पर विजिट करना होगा। यहां से फॉर्म डाउनलोड कर फिर आवेदन कर सकते हैं।

पेंशन आवेदन की योग्यताएं क्या हैं ?

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन की योग्यताएं निम्न हैंः

वृद्धावस्था पेंशन

विधवा पेंशन

दिव्यांग पेंशन

पेंशन योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं ?

पेंशन राशि वर्ष में कब मिलती है?

पेंशन हर वित्तीय वर्ष के आरम्भ से त्रिमासिक दी जाती है, जैसे कि यह जून , सितंबर, दिसंबर और मार्च में दी जाती है।