उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना (widow pension) चला रही है। निराश्रित महिला पेंशन या विधवा पेंशन योजना (vidhwa pension yojana) के तहत 1000 रुपये की वित्तीय मदद की जाती है। अगर कोई महिला, जिनका कोई सहारा नहीं है, वे निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इस योजना का संचालन महिला कल्याण विभाग, यूपी द्वारा दिया जा रहा है। 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाली महिलाएं इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। जानें कैसे विधवा पेंशन स्टेटस चेक (up vidhwa pension yojana status check) किया जा सकता है।
इस लेख में:
विधवा पेंशन लिस्ट UP में नाम कैसे चेक करें घर बैठे
विधवा पेंशन लिस्ट UP में ऑनलाइन अपना नाम चेक कर सकती हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा:
स्टेप-1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर विजिट करें। यहां पर निराश्रित महिला पेंशन (widow pension) वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप-2: इसके बाद आपको नीचे की तरफ पेंशनर सूची दिखाई देगी, जिसमें पेंशनर सूची (2023-24) पर क्लिक करें।
स्टेप-3: यहां लिस्ट में अपना जनपद सलेक्ट करना होगा, इसके बाद विकासखंड को सलेक्ट करना होगा। विकासखंड पर क्लिक करने के बाद आपको उसके बगल में कुल पेंशनर्स का नंबर दिखाई देगा।
स्टेप-4: फिर पेंशनर नंबर पर क्लिक करने पर आपको पेंशनर का नाम, पता, वर्ग, धनराशि, बैंक डिटेल आदि की पूरी जानकारी दिखाई देगी।
Vidhwa pension स्टेटस कैसे चेक करें
विधवा पेंशन यूपी (vidhwa pension yojana,up) में अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना आसान है। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगाः
स्टेप-1: सबसे पहले आपको यूपी सरकार की एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्ट्ल https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर विजिट करना होगा।
स्टेप-2: यहां पर आपको निराश्रित महिला पेंशन (widow pension) का ऑप्शन दिखाई देगा, उसपर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा।
स्टेप-3: आपको अब यहां पर एप्लीकेशन स्टेटस (application status) क्लिक करना है। यहां पर पेंशन स्कीम में से आपको widow pension सलेक्ट करना है।
स्टेप-4: इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
स्टेप-5: ओटीपी और कैप्चा वेरिफाई होने के बाद आप लॉगइन हो जाएंगे और स्क्रीन पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस की डिटेल दिखाई देगी।
विधवा पेंशन: Eligibility criteria
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्न योग्यता जरूरी हैः
- आवेदिका के लिए उत्तर प्रदेश का स्थानीय नागरिक होना जरूरी है।
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष या फिर इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदिका की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदिका के लिए जरूरी है कि वे किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न उठा रही हों।
- विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को हर माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
विधवा पेंशन 2024 के लिए कैसे Online apply करें
विधवा पेंशन योजना, यूपी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैंः
स्टेप-1: विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx साइट पर विजिट करें और मोबाइल नंबर की मदद से खुद को रजिस्टर कर लें।
स्टेप-2: यहां टॉप पर निराश्रित महिला पेंशन (widow pension) पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा।
स्टेप-3: यहां पर आवेदन करें (Apply Online) पर क्लिक करें।
स्टेप-4: अब एक ऑनलाइन फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको अपने जिले का नाम, तहसील, आवेदिका का नाम, पति का नाम, पूरा पता, श्रेणी, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
स्टेप-5: इसके साथ बैंक डिटेल, आय डिटेल और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट साइज 200kb से अधिक नहीं होनी चाहिए।
स्टेप-6: अंत में आपको डिक्लरेशन बॉक्स को टिक करना होगा, फिर कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बात आपको फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी।
ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद इसे वेरिफिकेशन के लिए BDO/SDM, जिला परिवीक्षा अधिकारी आदि के पास भेजा जाएगा। पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 60 दिनों का समय लग सकता है।
विधवा पेंशन: क्या Documents चाहिए होंगे?
विधवा पेंशन योजना (vidhwa pension yojana) के लिए निम्न डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगीः
- पासपोर्ट साइज कलर फोटो
- पति का डेथ सर्टिफिकेट
- पासबुक की फोटोकॉपी
- इनकम स्टेटमेंट प्रूफ
- आधार कार्ड
- एड्रेस प्रूफ
- मोबाइल नंबर
विधवा पेंशन: Helpline number
विधवा पेंशन योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर 18004190001 पर डायल कर सकते हैं।
सवाल-जवाब (FAQs)
उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन योजना के तहत योग्य कैंडिडेट को हर माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
विधवा पेंशन योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
ऐसी महिलाएं जिनका कोई सहारा न हो और पति की मृत्यु हो गई हो, वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
महिलाएं https://sspy-up.gov.in साइट पर विजिट कर ऑनलाइन विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।