
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की लास्ट डेट बस आने ही वाली है। इसलिए यदि आपने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो इस आर्टिकल में हम आपको ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने की जानकारी के अलावा आईटीआर को ई-वैरिफाई करने और अपने रिटर्न की स्थिति की जांच करने के बारे में बताने वाले हैं। आइए जानते हैं।
ITR फाइल करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
स्टेप 1- सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2- इसके बाद पैन नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और पासवर्ड (यदि आपने पहले यह नहीं किया है) बनाएं। फिर लॉग-इन करें।

स्टेप 3- लॉग इन करने के बाद File ITR पर टैप करें। 
स्टेप 4- इसके बाद assessment year में 2023-24 सिलेक्ट कर ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करें।

स्टेप 5- इसके बाद नेक्सट स्क्रीन पर Start New Filing पर क्लिक करें।

स्टेप 6- इसके बाद व्यक्तिगत रूप से फाइल आईटीआर पर क्लिक करें।

स्टेप 6- ITR 1 या ITR 4 चुनें और Proceed पर क्लिक करें।

स्टेप 7- इसके बाद प्रोसीड करेक नेक्सट पेज पर Let’s Get Started पर क्लिक करें।

स्टेप 8-इसके बाद अब स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे उन्हें चेक बॉक्स को मार्क करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें।

स्टेप 9- कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है, तो ‘अभी भुगतान करें’ और ‘बाद में भुगतान करें’ का ऑप्शन सिलेक्ट करें।
स्टेप 10-अगर कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती, तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, ‘प्रिव्यू रिटर्न’ पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 11- इसके बाद ‘प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें’ डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके ‘वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें’ ऑप्शन चुनें।

स्टेप 12- प्रिव्यू देखें और ‘रिटर्न जमा करें’ पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें। रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापित करना अनिवार्य है।
स्टेप 13- ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें।
स्टेप 14- एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है।
स्टेप 15- ट्रांजैक्शन ID और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने ITR फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
स्टेप 16- ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा।

Documents required
- आधार नंबर
- पैन कार्ड
- फॉर्म 16
- टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट और खर्च सर्टिफिकेट
- नॉन लिस्टेड शेयर्स में निवेश की डिटेल्स
- बैंक के खाते की डिटेल्स
जानें ITR 1, ITR 2, ITR 3, और ITR 4 क्या है
आईटीआर 1
यह आईटीआर फॉर्म उन निवासी व्यक्तियों के लिए है जिनकी वेतन/पेंशन, गृह संपत्ति और कृषि जैसे अन्य स्रोतों से 50 लाख से कम आय है।
आईटीआर 2
वहीं, आईटीआर 2 की बात करें तो आईटीआर 1 में दर्ज लिमिट से लेकर 50 लाख रुपये से ज्यादा कमाई करने वाले लोग ITR 2 फॉर्म भर सकते हैं। इसमें वह लोग आते हैं जिन्हें कैपिटल गेन्स से कमाई होती हो, जो एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से पैसे कमाते हों, जिन्हें विदेशी कमाई या विदेशी संपत्ति से कमाई होती हो। वह आईटीआर फॉर्म 2 भरते हैं। वहीं, इसमें भी सैलरी और पेंशन वाले लोग आते हैं।
आईटीआर 3
आईटीआर फॉर्म 3 उन व्यक्ति या हिंदू संगठित परिवार HUF के द्वारा भरा जाता है जिनकी इनकम अपने बिजनेस से हो या अपना कोई पेशा करते हों। इसके साथ ही, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी आदि से कमाई होती हो तो आईटीआर फॉर्म -3 भर सकते हैं।
आईटीआर 4
आईटीआर 4 फॉर्म उन व्यक्ति विशेष और एचयूएफ के लिए होता है, पार्टनरशिप फर्म (एलएलपी नहीं) चलाने वाले लोग भी इसे भरते हैं। इनकम टैक्स की धारा 44एडी और 44एई के तहत इनकम होती है तो यह फॉर्म भरना होता है। इसके अलावा सैलरी या पेंशन से 50 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई होने पर ITR 4 फॉर्म भर सकते हैं।
पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
कैसे चेक करें कि कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है?
आईटीआर फाइलिंग की सारी जानकारी आपके पास मौजूद दस्तावेजों में होगी। विशेष आईटीआर फॉर्म 1 या 4 से संबंधित जानकारी यह तय करती है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना और जमा करना है।
आईटीआर पोर्टल पर लॉगइन कैसे करें?
आपके पास उपयोगकर्ता आईडी के रूप में एक स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए और अपने खाते में लॉग इन करने के लिए या तो मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करें या पोर्टल पर एक नया पासवर्ड बनाएं। आप अपने आधार कार्ड और TAN का उपयोग करके भी ITR दाखिल करने के लिए पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं।
अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है तो क्या करें?
आयकर रिफंड आमतौर पर तब रोक दिया जाता है जब आपके फॉर्म 16 या 16ए की तुलना में आईटीआर दाखिल करते समय आपके द्वारा दावा की गई आय या कटौती में महत्वपूर्ण अंतर होता है। इसे ठीक करने के लिए, आपको आईटी विभाग द्वारा भेजे गए ईमेल का जवाब देना पड़ सकता है, जिसमें आपसे आपके रिफंड दावे की पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा।
आप आईटीआर पोर्टल पर और क्या कर सकते हैं?
आईटीआर कॉपी दाखिल करने के अलावा, आप अपने आयकर रिटर्न को ई-सत्यापित कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक कर सकते हैं, दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं।



















