E-challan कैसे चेक करें, यहां जानें घर बैठे ऑनलाइन चालान भरने का तरीका

आजकल गाड़ी चलाते हुए महानगरों में लोग अक्सर जाने-अनजाने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। हालांकि कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता है और चालान कट जाता है। अगर आपका चालान कट जा रहा है, तो इसे भरने के लिए परिवहन ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी अपना चालान ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही घर बैठे चालान चेक करने के साथ-साथ पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। यहां हम आपको ऑनलाइन चालान चेक (e-challan) करने और पेमेंट करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
चालान चेक करने का ऑनलाइन तरीका
स्टेप 1 : चालान चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जाना है। इस वेबसाइट को मोबाइल या फिर लैपटॉप के ब्राउजर पर ओपन कर सकते हैं।
स्टेप 2 : इस वेबसाइट में आपको ‘चेक चालान स्टेटस’ (Check Challan Status) पर क्लिक करना है।
स्टेप 3 : अब आपके कंप्यूटर और मोबाइल पर नया पेज ओपन होगा। यहां आपको चालान नंबर, व्हीकल नंबर और DL नंबर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। आप इनमें से व्हीकल नंबर ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 4 : व्हीकल नंबर की जगह आपको गाड़ी का नंबर डालना है। इसके बाद आपको गाड़ी का चैसिस नंबर या इंजन नंबर के साथ कैप्चा कोड दर्ज कर Get Detail पर क्लिक करना है।
स्टेप 5 : अब अगले पेज पर आपको गाड़ी पर कोई चलान है, तो उसका पता चल जाएगा। इसके साथ ही आप अपना डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) या फिर चालान नंबर डालकर भी चालान चेक कर सकते हैं।
ऐप से चालान चेक करने का तरीका
स्टेप 1: सबसे पहले आपको अपने फोन पर NextGen mParivahan ऐप डाउनलोड करना होगा।
स्टेप 2 : ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ जरूरी जानकारी देकर रजिस्टर करना होगा।
स्टेप 3 : रजिस्ट्रेशन के बाद फोन के होम पेज पर टॉप राइट में सर्च ऑप्शन पर अपने गाड़ी का नंबर डालना होगा।
स्टेप 4 : इसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर आपके वाहन की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। वहीं, डिटेल के नीचे व्यू चालान का ऑप्शन होगा, जिसपर क्लिक करना होगा।
स्टेप 5 : अब अगर आपके व्हीकल पर चालान है तो उसकी डिटेल दिखाई देगी। अगर नहीं है तो “नो चालान फाउंड” लिखा आएगा।
आधिकारिक वेबसाइट से ई चालान का भुगतान कैसे करें
ई-चालान का भुगतान करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगाः
स्टेप-1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाएं।
स्टेप-2: चालान नंबर/डीएल नंबर/वाहन नंबर सलेक्ट करें।
स्टेप-3: आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद और कैप्चा दर्ज करें।
स्टेप-4: ‘गेट डिटेल्स‘ पर क्लिक करें।
स्टेप-4: फिर आपको ‘Pay Now‘ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप-5: इसके बाद चालान जुर्माना भरने के लिए पेमेंट मोड को सलेक्ट कर लें।
स्टेप-6: पेमेंट करने के बाद आपको एक टांजैक्शन आईडी प्राप्त होगी, इसे भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लें।
सवाल-जवाब (FAQs)
यदि मैं अपने ई-चालान का भुगतान नहीं करूं तो क्या होगा?
यदि ई-चालान का भुगतान समय पर नहीं करते हैं, तो फिर चालान अदालत को भेज दिया जाता है। ऐसे मामलों में फिर आपको अदालत का चक्कर लगाना होगा और भुगतान करना होगा।
ई-चालान का भुगतान कितने दिनों के भीतर करना होगा?
ई-चालान का भुगतान जारी होने के दिन से 60 दिनों की अवधि के भीतर करना होगा। चालान का भुगतान न करने पर चालान अदालत को भेज दिया जाएगा।
किस प्रकार के उल्लंघन के लिए ई-चालान जारी किया जा सकता है?
सभी प्रकार के यातायात उल्लंघनों के लिए ई-चालान जारी किया जा सकता है।
किस प्रकार के उल्लंघन के लिए ई-चालान जारी किया जा सकता है?
सभी प्रकार के यातायात उल्लंघनों के लिए ई-चालान जारी किया जा सकता है।
क्या ड्राइविंग या सवारी के समय एक या सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट साथ न रखने पर जुर्माना लगाया जा सकता है?
हां, यातायात नियमों में निर्धारित डॉक्यूमेंट को साथ में न रखने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। भारत में यातायात नियम के मुताबिक, सार्वजनिक सड़कों पर गाड़ी चलाने या सवारी करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता होगी, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी प्रमाणपत्र, वाहन बीमा पॉलिसी, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र आदि।
क्या ई-चालान की व्यवस्था पूरे भारत में मान्य है?
जी हां, ई-चालान की व्यवस्था फिलहाल देश के ज्यादातर राज्यों और कई शहरों में चल रही है।
ई-चालान राशि का भुगतान करने के लिए मेरे पास क्या समय सीमा है?
आपको ई-चालान का भुगतान आपको जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना चाहिए। यदि आप भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको 10 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा और यदि बहुत लंबे समय तक चालान का भुगतान नहीं किया गया है, तो राज्य परिवहन विभाग कार्रवाई कर सकता है।
क्या मैं अपने ट्रैफिक ई-चालान का भुगतान बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से कर सकता हूं?
नहीं, आप अपने बैंक के इंटरनेट नेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं कर सकते।
क्या मुझे अपने ट्रैफिक ई-चालान का ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति है?
हां, आप शहर के किसी भी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर ट्रैफिक ई-चालान का भुगतान कर सकते हैं। यदि आपके पास यातायात उल्लंघन का कोई पत्र है, तो आपको इसे अपने साथ लेकर यातायात पुलिस स्टेशन जाना चाहिए।
मैं किस वेबसाइट के माध्यम से अपना ई-चालान ट्रैक कर सकता हूं?
आप https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाकर अपना ई-चालान ट्रैक कर सकते हैं।