अमेरिका ने लगाया Xiaomi पर प्रतिबंध, क्या डूबने लगा है कंपनी का नाम, क्या है आपकी राय ?

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Xiaomi समेत OPPO और VIVO जैसी अन्य चीनी कंपनियों को​ पिछले साल भारत में काफी आलोचनाओं को शिकार होना पड़ा था। भारत-चीन की सेना में हुई झड़प और फिर कोरोना वायरस ने चाइनीज ब्रांड्स के प्रति भारतीयों का रवैया बदला था और लोगों ने चीनी प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया था। ​प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिहाज से भारत सरकार ने पिछले महीनों में कई चीन ऐप्स को इंडिया में ब्लॉक किया है, लेकिन अमेरिका इस ब्लॉक के खेल में चार कदम और भी आगे निकल गया है। अमेरिका ने किसी ऐप को नहीं बल्कि सीधे इंडिया में नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बने हुए Xiaomi पर ही प्रतिबंध लगा दिया है।

Xiaomi के साथ-साथ अमेरिका ने कुल 9 चीनी कंपनियों को दरअसल ब्लैकलिस्ट किया है। ब्लैकलिस्ट के तहत अमेरिकी निवेशक इन सभी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। सिर्फ नया इन्वेस्ट ही नहीं बल्कि अमेरिकी फर्म व लोगों द्वारा इन कंपनियों में पहले से लगाया पैसा भी निकालना होेगा। यानि आने वाले समय में ऐसा देखने को मिल सकता है कि इन 9 कंपनियों के प्रोडक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) में बेचे और खरीदे नहीं जाएं। अमेरिकी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस (DOD) ने 9 चीनी कंपनियों की लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि ये कंपनियां चीनी मिलिट्री के साथ मिली हुई है जो डाटा को लीक कर सकती है। इन कंपनियों को अमेरिकी सुरक्षा विभाग ने प्राइवेसी के लिहाज से खतरनाक माना है।

ब्लै​कलिस्ट हुई इन 9 कं​पनियों की बात करें तो इनमें Xiaomi समेत Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc., Luokong Technology Corporation, Beijing Zhongguancun Development Investment Center, Grand China Air Co. Ltd., Global Tone Communication Technology Co. Ltd., China National Aviation Holding Co. Ltd., Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. और GOWIN Semiconductor Corp. शामिल है।

इंडिया की ​‘डिजिटल’ स्ट्राइक

बैन की ही बात करें तो पिछले साल जून में, सरकार ने 59 Chinese apps पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद जुलाई में 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था और सितंबर में TikTok के लिए PUBG मोबाइल जैसी बेहद ही फेमस ऐप्स समेत 118 ऐप ब्लॉक किए गए थे। वहीं नवंबर महीने में भी 43 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था जिनमें Alibaba जैसी बड़ी ऐप्स शामिल था। यह प्रतिबंध इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत लागू किया गया था। सरकार का कहना था कि ये सभी ऐप्स भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है।