Netflix-Amazon से लेकर फेसबुक-ट्विटर के लिए बना सख्त कानून, जानें आप पर क्या होग असर

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देश में जिस तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म फेमस हो रहे हैं उसी प्रकार कुछ सालों में ओटीटी प्लेटफॉर्म अपनी वेब सीरीज और फिल्मों को लेकर विवादों में भी आ रहे हैं। ऐसी कई वेब सीरीज रही हैं जो अपने अश्लील कंटेंट की वजह से विवादों में आ चुकी हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ ही सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस जारी करते हुए केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्‍स और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे- नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म आएंगे।

मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने बताया कि भारत में इस समय देश में व्हॉट्सएप यूज़र्स की संख्या 53 करोड़, यूट्यूब यूज़र्स की संख्या- 44.8 करोड़, फ़ेसबुक यूज़र्स की संख्या 41 करोड़, ट्विटर यूज़र्स की संख्या 1.75 करोड़ और इंस्टाग्राम यूज़र्स की संख्या 21 करोड़ है। इसलिए हम सोशल मीडिया कंपनियों का बिज़नेस के लिए भारत में स्वागत करते हैं। लेकिन, सोशल मीडिया यूज़र्स को भी एक फ़ोरम मिलना चाहिए ताकि इसके गलत इस्तेमाल की शिकायतों का निपटारा जल्द हो सके। आइए आगे आपको पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हैं। इसे भी पढ़ें: जानें कैसे करें Netflix से फिल्में डाउनलोड, बेहद ही आसान है यह तरीका

पांच प्वाइंट्स में जानें पॉलिसी में क्या है खास

-यह पलिसी दो तरह की कैटिगरी में डिवाइड की गई है, जिसमें सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरी शामिल हैं।

-कोई भी ओटीटी और सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट की शिकायत कर सकता है।

-अगर किसी ने महिलाओं के सम्‍मान से खिलवाड़ की शिकायत की तो सोशल मीडिया और ओटीट से इसे 24 घंटें में कंटेंट हटाना होगा,

– कंपनियों को एक नोडल कॉन्‍टैक्‍ट पर्सन नियूक्त करना होगा जो कि कानूनी एजेंसियों के 24 घंटे संपर्क में रहेगा।

-हर सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म के पास यूजर्स का वेरिफिकेशन होना चाहिए।

रविशंकर का कहना है कि आने वाले 3 महीने में यह कानून लागू होंगे, जिससे पता लग सकेगा कि सोशल मीडिया साइट्स पर कोई भी ख़ुराफ़ात शुरू करने वाला कौन है, अगर वो भारत से बाहर है तो भारत में उसकी शुरूआत करने वाला कौन है ये बताना सोशल मीडिया कंपनी के लिए ज़रूरी होगा। इतना ही नहीं दोषी के लिए 5 साल की सज़ा का भी प्रावधान होगा।

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