5,500 रुपए के चालान से बचाएगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ऐसे करें HSRP अप्लाई

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देश की राजधानी दिल्ली में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगाना अब अनिवार्य हो गया है। अगर अब तक आपने मोटरसाइकिल या कार पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो इसके जुर्माने के तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को 5500 रुपए देने पड़ सकते हैं। दिल्ली में चालान कटने शुरू हो गए हैं हालांकि अभी सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन चार पहिया वाहन के चालान कट रहे हैं। चालान से बचने के लिए आज हम आपको बता रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं।

ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन

जानें क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) क्या है। दरअसल, यह एक आम नंबर प्लेट से अलग है क्योंकि इसमें एक होलोग्राम स्टीकर होता है, जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर एक बार वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो यह किसी से नहीं खुलेगा। इसे भी पढ़ें: इन 10 स्टेप्स से खुद ही करें अपने आधार कार्ड में नाम, एड्रेस समेत अन्य बदलाव

5500 रुपए का है चालान

आपको बता दें कि गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर न होने पर 5500 रुपये का चालान कटेगा। अगर इनमें से कोई एक चीज आपकी गाड़ी में लगी है तो भी चालान 5500 का ही कटेगा। लेकिन, अभी सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन गाड़ियों के लिए ही यह HSRP लगाना अनिवार्य किया गया है।

ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी लगवा सकते हैं हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट

HSRP लगवाने के लिए 658 केंद्र बनाए गए हैं। 517 कॉलोनियों में भी HSRP लगवाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं होम डिलीवरी के लिए https://www.bookmyhsrp.com/ वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। होम डिलीवरी में कार के लिए 250 रुपए और टू व्हीलर के लिए 125 रुपए ज्यादा देने होंगे। इसे भी पढ़ें: नया स्मार्टफोन खरीदने से पहले इन 7 बातों का जरूर रखें ध्यान

चालान से बचाएगी स्लिप

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के मुताबिक वाहन चालक किसी भी डीलर के पास जाकर अथवा घर बैठे ही ऑनलाइन, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग की पर्ची हासिल कर लेने के बाद वाहन चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई या चालान नहीं किया जाएगा।

नोट: अगर आप हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट होम डिलिवरी कराते हैं तो प्राइवेट चार पहिए वाहन के लिए 1003 रुपए और डीलर के पास जाकर 708 रुपए का भुगतान करना होगा। अगर आप सिर्फ कलर कोडेड स्टिकर के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आपको इतना ही भुगतान करना होगा।