Pan Card को Aadhaar से अब तक नहीं किया लिंक तो 31 मार्च के बाद देना पड़ेगा बड़ा जुर्माना

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आम व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को आसानी से भरना की प्रक्रिया को काफी समय पहले ऑनलाइन कर दिया गया था। इस काम को डिजिटल करने के पीछे सरकार की मंशा थी कि आम जनता को सरकारी दफ्तर की लंबी लाइनों से छुटकारा मिले। वहीं, ऑनलाइन करने के साथ ही सराकर ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया है। इस काम की आखिरी तारीख लगातार आगे ही बढ़ती जा रही है। साल 2019 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन लिंकिंग को अनिवार्य किया था और इसकी डेडलाइन लगातार बढ़ाई जा रही है। अब 31 मार्च, 2021 आधार व पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख है। अगर आप अभी तक आधार-पैन लिंक नहीं कर पाए हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आइये आपको बताते हैं इस पेनल्टी के बारे में सबकुछ और कुछ आसान स्टेप्स जिससे आप आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं।

1 हजार रुपये की लेट फीस

केंद्र सरकार ने पहले आधार और पैन कार्ड लिंक करने में देरी होने पर 1 हजार रुपये की लेट फीस चार्ज की थी। इस जुर्माने के लिए लोकसभा में सेक्शन 234H (फाइनैंस बिल) पेश किया गया था, जिसे अनुसार आधार और पैन कार्ड के लिंक न होने पर 1000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। यह लेट Fee एक निष्क्रिय पैन कार्ड रखने पर लगने वाली पेनल्टी से अलग होगा।

पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय

बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह बात पहले ही बता चुकी है आखिरी डेडलाइन (31 मार्च 2021) तक इन दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक ने करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। बता दें पैन कार्ड का इस्तेमाल कई जगहा किया जाता है जैसे कि बैंक में 50000 रुपये से ज्यादा ट्रंजैक्शन पर पैन कार्ड अनिवार्य है। इसे भी पढ़ें: जन्म के तुरंत बाद बनवा सकेंगे अपने बच्चे का Aadhaar Card, जानें पूरा प्रोसेस डिटेल्स के साथ

इसलिए हमारी सलाह है कि अगर आपने अभी तक पैन व आधार लिंक नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें। आइए आगे आपको इन सटेप्स के बारे में जानकारी देते हैं। इसे भी पढ़ें: Covid-19 Vaccine के लिए कैसे करें रजिस्टर, जानें पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप

Aadhaar PAN Link करने का आसान स्टेप्स