Netflix, DTH और दूसरी सर्विसेज इस महीने हो सकती हैं बंद, तुरंत जान लें RBI के ये नए नियम

Join Us icon

यदि आप Netflix, DTH और अन्य दूसरी सर्विसेज के पेमेंट और रिचार्ज के लिए ऑटो-पेमेंट मेथड्स (Auto-Payment Methods) का इस्तेमाल करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। दरअसल, RBI के नए नियम के अनुसार अब आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), या अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) का उपयोग करके किए गए लेनदेन के लिए एक अतिरिक्त AFA यानी एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी।

ऑटो-पेमेंट के लिए RBI का नया नियम

इन ऑटो पेमेंट के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कई नियम भी पेश किए हैं। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू भी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इन नियमों को लेकर कई बैंकों ने अपने यूजर्स को नोटिफाई भी करना भी शुरू कर दिया है। इसलिए अगर आप Netflix, DTH या फिर अन्य किसी भी ऐसी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए आरबीआई के नए नियमों के बारे में जानने और उसे समझना की जरूरत है। इसे भी पढ़ें: Netflix अकाउंट को रखना है सेफ तो तुरंत लॉक करें प्रोफाइल, ये रहा तरीका

dth-plan

ट्रांजेक्शन के लिए एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के अनुसार अब से किसी भी प्रीपेड पेमेंट के लिए किए गए ट्रांजेक्शन के लिए एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) जरूरी कर दिया गया है। आरबीआई के ये नए नियम Netflix, Hotstar, Prime Videos, मोबाइल और DTH रिचार्ज जैसी सर्विसेज को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को प्रभावित कर सकते हैं। इसे भी पढ़ें: आप भी नहीं देखते TV के सभी चैनल्स तो ऐसे बनाएं पसंद का पैकेज, सिंपल है पूरा प्रोसेस

क्या है एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA)

पहले इस नियम को 1 अप्रैल 2021 से ही लागू किया जाना था। लेकिन, बाद में रिजर्व बैंक इस छह महीने के लिए बढ़ा दिया और अब यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। नए नियम के लागू होने के बाद जिस दिन पेमेंट ऑटो डेबिट होना होगा उससे पहले कस्टमर को मैसेज भेजा आएगा। इस मैसेज में जब कस्टमर कंफर्म करेगा, तभी उस ट्रांजैक्शन को पूरा किया जाएगा।

No posts to display

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here