
पैन कार्ड (PAN Card) को आधार से लिंक करने की समय-सीमा 30 जून, 2023 को समाप्त हो चुकी है। जो लोग इस समय-सीमा के अंदर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhaar card) से लिंक नहीं कर पाए हैं, अब उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है। चूंकि पैन कार्ड बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए जब तक आपका पैन निष्क्रिय है, आप वित्तीय लेनदेन को नहीं कर पाएंगे और न ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। हालांकि पैन कार्ड को फिर से एक्टिव करने कई तरीके मौजूद हैं। जानें यहां…
निष्क्रिय पैन कार्ड को फिर से एक्टिव करने का तरीका
भारत सरकार ने कई तरीके बताए हैं, जिनकी मदद से यूजर अपने निष्क्रिय पैन कार्ड (Inoperative PAN Card) को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके मौजूद हैं। एक तरीका है, जिसमें आपको जुर्माना देकर पैन-आधार को लिंक करना होगा, जबकि दूसरा तरीका है, जिसमें मूल्यांकन अधिकारी (Assessing Officer) को एक पत्र भेजना होगा। यदि आपने पहले ही अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आवेदन किया है, लेकिन अब तक नहीं हुआ है।
चालान का भुगतान कर पैन कार्ड को करें एक्टिव
यदि आप समय-सीमा के भीतर अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करा पाए हैं, तो सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आपको अपने पैन कार्ड को सक्रिय करने के लिए अपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक करते समय 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। आइए सबसे पहले पैन कार्ड लिंकिंग स्टेट्स को जान लेते हैं…
स्टेप-1: आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग स्टेटस की जांच के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar) पर जाएं।
स्टेप-2: अब अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
स्टेप-3: इसके बाद स्क्रीन के नीचे दायीं ओर वैलिडेट पर क्लिक करें।
स्टेप-4: यदि आपने पहले ही अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लिया है, तो यह आपको पॉप अप दिखाएगा कि आप पहले ही लिंक कर चुके हैं।
स्टेप-5: अगर आपने अभी तक अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है, तो यह आगे बढ़ जाएगा।
चालान का भुगतान कर कैसे करें पैन-आधार को लिंक
अगर आपका पैन-आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो फिर चालान का भुगतान कर उसे लिंक कर सकते हैं। इसके लिए निम्न स्टेप को फॉलो करना होगाः
स्टेप-1: इसके लिए आपको Continue to pay through E-Pay tax वाले पर क्लिक करना होगा।
स्टेप-2: फिर अपना पैन नंबर दर्ज करें और इसकी पुष्टि करें।
स्टेप-3: इसके बाद अपने पैन कार्ड से लिंक किया हुआ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
स्टेप-4: एक बार जब आपको ओटीपी मिल जाए, तो उसे अगली स्क्रीन पर दर्ज करें और आगे बढ़ें।
स्टेप-5: अब कंटीन्यू पर क्लिक करें और इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर proceed को सलेक्ट करें।
स्टेप-6: मूल्यांकन वर्ष में आपको 2022-23 चुनना होगा।
स्टेप-7: पेमेंट में other Payment वाले ऑप्शन को सलेक्ट कर लें।
( वयस्क के लिए यह 1000 रुपये है, वहीं 16 से 18 वर्ष के नाबालिगों के लिए यह 500 रुपये है)
स्टेप-8 : फिर आपको कंटीन्यू पर क्लिक करना होगा।
स्टेप-9: अब यहां पर आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और डायरेक्ट ट्रांसफर का उपयोग करके पेमेंट कर सकते हैं।
बैंक के जरिए कैसे करें ऑफलाइन पेमेंट
स्टेप-1: इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar) पर जाएं।
स्टेप-2: अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें, फिर वैलिडेट पर क्लिक करें।
स्टेप-3: ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करें, फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें।
स्टेप-4: पेमेंट के दौरान स्क्रीन पर “NON-TDS/TCS” ब्रैकेट के अंदर Proceed पर क्लिक करें।
स्टेप-5: यहां पर इनकम टैक्स (अदर दैन कंपनीज) को चुनें।
स्टेप-6: फिर आपको टाइप ऑफ पेमेंट वाले ऑप्शन में Other Receipts वाले विकल्प को चुनना होगा।
स्टेप-7: यहां पर डेबिट कार्ड पेमेंट वाले विकल्प को चुनें और अपने बैंक को सलेक्ट कर लें।
स्टेप-8: इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाले फॉर्म को भरना होगा। फिर उसका प्रिंट ले लें।
स्टेप-9: प्रिंट की गई कॉपी को बैंक लेकर जाएं और अगले 3 वर्किंग डेज के भीतर भुगतान करें।
Assessing Officer को कैसे लिखें लेटर
यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है और पेंडिग प्रोसेस के कारण आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो आप मूल्यांकन अधिकारी (Assessing Officer) को एक पत्र लिख सकते हैं। लेटर के साथ आधार कार्ड की कॉपी, पैन-आधार लिंकिंग एप्लीकेशन के दौरान प्राप्त हुई रसीद के साथ अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच कर दें।
सवाल- जवाब
पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से कैसे बचाएं?
अगर आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड काम करता रहे, तो आपको हर साल अपना आयकर रिटर्न समय पर भरना होगा और अपने आधार कार्ड को अपने पैन से लिंक और अपडेट रखना होगा।
यदि पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाए तो क्या मुझे नया पैन कार्ड लेने की जरूरत है?
नहीं, आप निर्धारित बकाया राशि और लेट फीस का भुगतान करने के बाद इसे सक्रिय करने के लिए अपने मूल्यांकन अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं।
यदि मेरा पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो क्या मेरा पैन नंबर बदल जाएगा?
नहीं, पैन नंबर जारी होने के बाद पूरे जीवन काल तक वही रहता है।
मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पैन फिर से चालू हो गया है?
इसके लिए आपको आधिकारिक आयकर पोर्टल पर लॉगइन करना होगा। अपने पैन कार्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। फिर माई प्रोफाइल सेक्शन पर जाएं। वहां आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं।






















