PAN Card से गलत आधार कार्ड लिंक हो गया है, जानें कैसे करें सही?

आधार कार्ड गलत पैन नंबर से लिंक हो गया है, तो फिर इसे आप डीलिंक कर फिर से सही करा सकते हैं? जानें क्या है पैन-आधार को डीलिंक करने की प्रक्रिया...

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अगर आपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) से गलत पैन कार्ड (PAN card)  लिंक कर लिया है, तो आप इसे ठीक करवा सकते हैं। वैसे, देखा जाए, तो पैन कार्ड से गलत आधार कार्ड लिंक है, तो फिर आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करने में भी परेशानी आ सकती है। आइए जानते हैं कैसे इसे सही किया जा सकता है।

PAN-Aadhaar कार्ड को डीलिंक करने का तरीका

अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर पैन-आधार को डीलिंक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैंः

यदि पैन कार्ड किस अन्य के आधार कार्ड से जुड़ा है…

चरण 1: अगर पैन कार्ड किसी अन्य व्यक्ति के आधार से जुड़ा है, तो फिर पैन सर्विस प्रोवाइडर से पैन कार्ड प्रोसेसिंग डिटेल प्राप्त करें।
चरण 2: इसके बाद आईटीबीए (Income Tax Business Application) के जरिए आरसीसी (Regional Computer Center) से ऑडिट लॉग प्राप्त करें।
चरण 3: फिर गलत लिंकिंग के कारणों की पहचान करें। फिर तय करें कि क्या डीलिंकिंग जरूरी है। अगर डीलिंकिंग जरूरी है, तो आयकर विभाग के पास आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

Verify Your PAN
Verify Your PAN

अगर एक ही व्यक्ति के पास है दो पैन कार्ड…

चरण 1: यदि आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो पैन स्टेटस की जांच करने के लिए आयकर विभाग के मोबाइल ऐप पर CBN क्वेरी का उपयोग करें।
चरण 2: यदि दोनों पैन कार्ड सक्रिय हैं, तो देखें कि क्या वे पहले से ही डी-डुप्लीकेशन के अधीन हैं। यदि हां, तो इनकम टैक्स एक्सेसिंग ऑफिसर से संपर्क करें।
चरण 3: इसे ठीक करने के लिए आयकर विभाग के पास आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा।

अगर एक ही नंबर से हैं कई पैन कार्ड…

चरण 1: सबसे पहले पैन सर्विस प्रोवाइडर से पैन कार्ड प्रोसेसिंग की डिटेल हासिल करें।
चरण 2: इसके बाद पैन कार्ड को किसे आवंटित किया गया है, उसकी पहचान के लिए अनुरोध दर्ज करें।
चरण 3: इसके लिए आयकर विभाग के पास आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा।
चरण 4: प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के बाद आवंटियों को एक नया पैन कार्ड मिलता है।

डीलिंक के लिए इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत

  • पैन कार्ड की कॉपी
  • आधार कार्ड की कॉपी
  • शिकायत पत्र की कॉपी
  • एड्रेस प्रूफ
  • ईमेल एड्रेस
Jurisdictional Assessing Officer
Jurisdictional Assessing Officer

पैन-आधार डीलिंक रिक्वेस्ट को कैसे सबमिट करें

चरण-1: ई-फिलिंग पोर्टल के अनुसार, यदि आपका आधार गलत पैन नंबर से जुड़ा है, तो फिर पैन-आधार डीलिंकिंग यानी अलग करने के लिए JAO (Jurisdictional Assessing Officer) के पास अनुरोध सबमिट करना होगा। डीलिंक करने के बाद आप फिर से पैन-आधार को लिंक करने के लिए अनुरोध सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको शुल्क का भुगतान भी करना होगा।
चरण-2: इसके लिए आपको पता करना होगा कि आपका जेएओ (JAO) कौन है? इसे जानने के लिए eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/knowYourAO पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर आपको अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद जेएओ की पूरी डिटेल देख पाएंगे
चरण-3: इसके अलावा, ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन कर भी जेएओ की डिटेल हासिल कर सकते हैं। इसके लिए माय प्रोफाइल > Jurisdictional डिटेल पर क्लिक करना होगा। आपको जेएओ की जानकारी मिल जाएगी।
चरण-4: फिर आप ई-पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध ईमेल आईडी के जरिए जेएओ अधिकारी से जुड़ सकते हैं।

सवाल- जवाब (FAQs)

पैन-आधार को लिंक करना क्यों जरूरी है?

आयकर अधिनियम की धारा 139एए के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) जारी किया गया है और वह आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उन्हें अपने आधार को पैन के साथ लिंक करना जरूरी है। खासकर जिन व्यक्तियों 1 जुलाई, 2017 या फिर इससे पहले पैन जारी किया गया है।बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये का भुगतान भी करना होगा।

किन परिस्थितियों में पैन-आधार को डीलिंक किया जा सकता है?

डुप्लीकेट पैन: यदि एक ही नंबर से एक से अधित पैन कार्ड जारी किया गया है, तो फिर इसे डीलिंक किया जा सकता है। पैन को जारी करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी या फिर धोखाधड़ी के कारण भी ऐसा हो सकता है। ऐसे मामलों में एक से अधिक पैन रखने के लिए किसी दंड से बचने के लिए डुप्लीकेट पैन से आधार को डीलिंक करना जरूरी है।

एक से अधिक पैन: आधार को पैन से डीलिंक करने का एक कारण मल्टीपल पैन जारी होना भी हो सकता है। यह पैन आवंटन की प्रक्रिया में गड़बड़ी या फिर धोखाधड़ी की वजह से भी हो सकता है। ऐसे मामलों में एक से अधिक पैन रखने के लिए किसी दंड से बचने के लिए डुप्लीकेट पैन से आधार को डीलिंक करना महत्वपूर्ण है।

गलत लिंकिंग: कभी-कभी लिंक करने की प्रक्रिया में गलती हो सकती है। एक व्यक्ति का पैन कार्ड दूसरे व्यक्ति के आधार कार्ड से लिंक हो सकता है। इन परिस्थितियों में टैक्स फाइलिंग के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए आधार को पैन से अलग करना जरूरी है।

फेक पैन: कुछ मामलों में हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने नकली पैन कार्ड अपने आधार से लिंक कर लिया हो। इन मामलों में किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए आधार को पैन से अलग करना बेहद जरूरी है।

आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं कैसे चेक करें ?

आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं। इसके लिए आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाना होगा और लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। आधार-पैन लिंक है या नहीं, इसे जानने के लिए पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। लिंक है या नहीं इसकी जानकारी यहां मिल जाएगी।

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